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Faridabad News: बेटी की देखभाल के लिए जमानत मांगने वाले आरोपी को राहत नहीं

Tue, 25 Aug 2026 10:43 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 10:43 PM IST
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No relief for accused seeking bail to care for daughter.
फरीदाबाद। बेटी के छत से गिरकर घायल होने का हवाला देकर अंतरिम जमानत मांगने वाले आरोपी को अदालत ने राहत नहीं दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने कहा कि आरोपी की बेटी की देखभाल के लिए परिवार में अन्य सदस्य मौजूद हैं, इसलिए इस आधार पर आरोपी को अंतरिम जमानत देना जरूरी नहीं है।
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अदालत ने मोहम्मद कमाल की 10 सितंबर तक अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। सेक्टर-8 थाने में दर्ज मामले में आरोपी पर सह-आरोपियों के साथ मिलकर चोरी के वाहन के इंजन और चेसिस नंबर बदलने व फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे बेचने का आरोप है। आरोपी 14 फरवरी से जेल में है। आरोपी की ओर से अदालत में बताया गया कि उसकी बेटी 10 अगस्त को घर की छत से गिर गई थी और उसके सिर में चोट आई है। बेटी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा और उसकी देखभाल के लिए आरोपी की मौजूदगी जरूरी है। इसी आधार पर 10 सितंबर तक अंतरिम जमानत मांगी गई थी। संवाद
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