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Faridabad News: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रति किया जागरूक
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम हर उस कारखाना, संस्थान, दुकान, क्लिनिक व प्रतिष्ठान पर लागू है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सभी का ईएसआईसी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर दंड का प्रावधान है।
इस कड़ी में ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्मचारियों ने भविष्य निधि संगठन के साथ मिलकर जिले के विभिन्न प्रतिष्ठान मालिकों के साथ सेमिनार का आयोजन किया। इसमें सभी से इस योजना के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा और विमर्श किया गया।
कई प्रतिष्ठान मालिक ईएसआईसी में पंजीकरण कराने के लिए वर्षों से पात्र व बाध्य हैं लेकिन पंजीकरण नहीं कराया है। इससे उनके कर्मी ईएसआईसी की ओर से प्रदान की जा रही सुविधाओं से वंचित हैं। इस समस्या को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्प्री 2025 (स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एंप्लॉयर्स एंड एम्पलॉइज) नाम से योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
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फरीदाबाद। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम हर उस कारखाना, संस्थान, दुकान, क्लिनिक व प्रतिष्ठान पर लागू है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सभी का ईएसआईसी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर दंड का प्रावधान है।
इस कड़ी में ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्मचारियों ने भविष्य निधि संगठन के साथ मिलकर जिले के विभिन्न प्रतिष्ठान मालिकों के साथ सेमिनार का आयोजन किया। इसमें सभी से इस योजना के विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा और विमर्श किया गया।
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कई प्रतिष्ठान मालिक ईएसआईसी में पंजीकरण कराने के लिए वर्षों से पात्र व बाध्य हैं लेकिन पंजीकरण नहीं कराया है। इससे उनके कर्मी ईएसआईसी की ओर से प्रदान की जा रही सुविधाओं से वंचित हैं। इस समस्या को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्प्री 2025 (स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एंप्लॉयर्स एंड एम्पलॉइज) नाम से योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।
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