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Faridabad News: पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का रूप दिखाने वाला पति दोषी करार

Tue, 04 Aug 2026 10:42 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 04 Aug 2026 10:42 PM IST
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Husband convicted of murdering wife and staging it as suicide.
गला दबाकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का आरोप साबित, 10 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ थाना क्षेत्र में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने आरोपी पति प्रमोद को तीन अगस्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने पति को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना है।
मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है। अभियोजन के अनुसार, 9 फरवरी 2024 को दर्ज प्राथमिकी में मृतका मीना के भाई विकास ने बताया था कि उसकी बहन की शादी करीब तीन वर्ष पहले प्रमोद से हुई थी। आठ फरवरी की रात परिजनों को सूचना मिली कि मीना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर जब परिजन ससुराल पहुंचे तो मीना के शरीर पर कई चोटों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद विकास ने आरोप लगाया कि प्रमोद ने पहले मीना की गला दबाकर हत्या की और फिर शव को फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया।
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पुलिस जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मीना की मौत फांसी से नहीं, बल्कि गला दबाने (एंटी-मॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन) से हुई थी। शरीर पर मिले चोटों के निशानों ने भी हत्या की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने जांच में दहेज मृत्यु की धारा हटाकर हत्या की धारा जोड़ दी और साक्ष्य मिटाने के आरोप में भी कार्रवाई की।
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