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Faridabad News: 9 साल पुराने मामले में चार दोषियों को चार-चार साल की सजा
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चुनाव में विरोधी प्रत्याशी का समर्थन करने पर लोहे की पाइप और सरियों से किया था हमला
अदालत ने मेडिकल साक्ष्यों व 18 गवाहों के आधार पर सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नगर निगम चुनाव की रंजिश में व्यक्ति पर लोहे की पाइप और सरियों से जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाने के करीब नौ साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान अशोक, नविंदर भड़ाना, महेंद्र प्रताप उर्फ एमपी भड़ाना और रविंदर के रूप में हुई है।
अदालत के अनुसार, घटना 16 फरवरी 2017 की है। सारन थाना क्षेत्र के संजय एन्क्लेव स्थित सुभाष क्लॉथ हाउस के पास मनोज पांडे को एक धार्मिक कार्यक्रम के बहाने बुलाया गया था। अभियोजन के अनुसार, वहां पहले से मौजूद महेंद्र प्रताप उर्फ एमपी भड़ाना ने नगर निगम चुनाव में संतोष यादव का समर्थन करने पर उन्हें सबक सिखाने की बात कही। इसके बाद अन्य आरोपियों ने लोहे की पाइप और सरियों से उन पर हमला कर दिया। हमले में मनोज पांडे के दोनों हाथ और एक पैर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर फ्रैक्चर हुए। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने मारपीट के दौरान नकदी भी छीनी और जान से मारने की धमकी दी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता, प्रत्यक्षदर्शियों, चिकित्सकों और जांच अधिकारियों समेत 18 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। मेडिकल रिपोर्ट में मनोज पांडे के शरीर पर छह गंभीर चोटों की पुष्टि हुई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान मेडिकल साक्ष्यों तथा जांच के दौरान हुई बरामदगी से पुष्ट होते हैं। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लोहे की पाइप, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार तथा आरोपी रविंदर के कब्जे से एक देशी पिस्तौल भी बरामद की थी।
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अदालत ने चारों दोषियों को दंगा करने के अपराध में तीन माह, गंभीर चोट पहुंचाने और आपराधिक साजिश रचने के अपराध में चार-चार वर्ष, जान से मारने की धमकी देने के अपराध में एक वर्ष तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अपराध में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं, आरोपी रविंदर को शस्त्र अधिनियम के मामले में अलग से दो वर्ष के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।
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अदालत ने मेडिकल साक्ष्यों व 18 गवाहों के आधार पर सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नगर निगम चुनाव की रंजिश में व्यक्ति पर लोहे की पाइप और सरियों से जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाने के करीब नौ साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों की पहचान अशोक, नविंदर भड़ाना, महेंद्र प्रताप उर्फ एमपी भड़ाना और रविंदर के रूप में हुई है।
अदालत के अनुसार, घटना 16 फरवरी 2017 की है। सारन थाना क्षेत्र के संजय एन्क्लेव स्थित सुभाष क्लॉथ हाउस के पास मनोज पांडे को एक धार्मिक कार्यक्रम के बहाने बुलाया गया था। अभियोजन के अनुसार, वहां पहले से मौजूद महेंद्र प्रताप उर्फ एमपी भड़ाना ने नगर निगम चुनाव में संतोष यादव का समर्थन करने पर उन्हें सबक सिखाने की बात कही। इसके बाद अन्य आरोपियों ने लोहे की पाइप और सरियों से उन पर हमला कर दिया। हमले में मनोज पांडे के दोनों हाथ और एक पैर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर फ्रैक्चर हुए। अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने मारपीट के दौरान नकदी भी छीनी और जान से मारने की धमकी दी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता, प्रत्यक्षदर्शियों, चिकित्सकों और जांच अधिकारियों समेत 18 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। मेडिकल रिपोर्ट में मनोज पांडे के शरीर पर छह गंभीर चोटों की पुष्टि हुई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान मेडिकल साक्ष्यों तथा जांच के दौरान हुई बरामदगी से पुष्ट होते हैं। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लोहे की पाइप, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार तथा आरोपी रविंदर के कब्जे से एक देशी पिस्तौल भी बरामद की थी।
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अदालत ने चारों दोषियों को दंगा करने के अपराध में तीन माह, गंभीर चोट पहुंचाने और आपराधिक साजिश रचने के अपराध में चार-चार वर्ष, जान से मारने की धमकी देने के अपराध में एक वर्ष तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अपराध में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं, आरोपी रविंदर को शस्त्र अधिनियम के मामले में अलग से दो वर्ष के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।