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Faridabad News: सड़क हादसे में हुई थी साइकिल सवार की मौत, परिवार को मिलेगा 15.62 लाख का मुआवजा

Sun, 16 Feb 2025 12:15 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2025 12:15 AM IST
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Cyclist died in road accident, family will get compensation of Rs 15.62 lakh
4 मई 2020 की शाम को गुडईयर चौक के पास कार सवार ने मारी थी साइकिल में टक्कर
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मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दिए मुआवजे के आदेश

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सड़क हादसे में साइकिल सवार 44 साल के बलबीर की मौत मामले में परिवार को 15.62 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। सभी पक्षों को सुनकर मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को मुआवजा राशि देने के आदेश जारी किए हैं। कार चालक व इंश्योरेंस कंपनी को ये मुआवजा राशि याचिका दाखिल करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ देनी होगी। इसमें से 30 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी, 20 प्रतिशत मां और बाकी 50 प्रतिशत एफडी के तौर पर नाबालिग बच्चे को मिलेगी।


गुडईयर चौक के पास ये हादसा 4 मई 2020 की शाम लगभग साढ़े 7 बजे हुआ था। साइकिल सवार बलबीर को कार सवार ने टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में बलबीर को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मृतक एक सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर 10500 रुपये वेतन पाता था। परिवार की ओर से याचिका दायर कर 85 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई। मृतक की पत्नी, 13 साल की बेटी व मां की ओर से ये मुआवजा याचिका अदालत में दायर की गई। जिसमें कार चालक राजकुमार और आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने अब परिवार को मुआवजा राशि देने के आदेश जारी किए हैं।
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