फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Court acquitted him in check bounce case

Faridabad News: चेक बाउंस मामले में अदालत ने किया दोष मुक्त

Mon, 20 Apr 2026 11:15 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 20 Apr 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Court acquitted him in check bounce case
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फरीदाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति लाम्बा की अदालत ने 17 अप्रैल को चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाते हुए परवीन कुमार अग्रवाल को दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के 26 मई 2022 के दोष सिद्धि आदेश और तीस मई 2022 की सजा को गलत ठहराते हुए रद्द कर दिया।

यह मामला राम सिंह वर्मा बनाम परवीन कुमार अग्रवाल के बीच चल रहा था, जिसमें शिकायतकर्ता राम सिंह वर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2014-15 में कुल पांच लाख रुपये उधार दिए थे। इसके बदले परवीन कुमार अग्रवाल को चार लाख रुपये का चेक जारी किया, जो बैंक में धनराशि अपर्याप्त के कारण बाउंस हो गया।
विज्ञापन


ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर उस वक्त आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक साल की साधारण कारावास और चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि, अपील की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने वास्तव में पांच लाख रुपये का कर्ज दिया था। अदालत ने माना कि दूसरी बार 2.5 लाख रुपये नकद देना बिना किसी दस्तावेज, रसीद या गवाह के अप्राकृतिक और अविश्वसनीय है, खासकर तब जब पहली रकम पूरी तरह वापस नहीं हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता अपनी वित्तीय क्षमता साबित नहीं कर सके और न ही किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत कर पाए। ऐसे में यह संदेह पैदा होता है कि चेक वैध देनदारी के बजाय केवल सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था।

साथ ही, अदालत ने आरोपी के इस पक्ष को संभावित माना कि ब्लैंक साइन चेक का दुरुपयोग किया गया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत और अस्थिर बताते हुए रद्द कर दिया और आरोपों से बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed