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बल्क वेस्ट : निगम ने तीन सोसाइटियों लगाया 75 हजार का जुर्माना
Thu, 20 Apr 2023 10:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
Updated Thu, 20 Apr 2023 10:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। नगर निगम ने अब बल्क वेस्ट यानी ज्यादा कूड़ा पैदा करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को बल्लभगढ़ स्थित तीन सोसाइटियों पर जुर्माना किया गया। तीनों सोसाइटी द्वारा कंपोस्टिग यूनिट लगाकर गीले कूड़े का निपटाने अपने स्तर पर नहीं करने पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बल्क वेस्ट कूड़ा टीम के एएसआई ओमप्रकाश और एसआई राहुल ने बताया कि टीम द्वारा बृहस्पतिवार को तीन सोसाइटियों पर जुर्माना किया गया। इसमें सेक्टर-2 स्थित वेदांता सोसाइटी, स्वाति कुटुंब प्लस सोसाइटी और गंगा अपार्टमेंट पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम -2016 के तहत 50 किलो या इससे ज्यादा कचरा पैदा करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, निजी कंपनियां, स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान, बैंक्वेट हाल, बड़ी सोसायटियों सहित अन्य संस्थान बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में शामिल हैं। सूखे और गीले कूड़े सहित अन्य तरह के कूड़े को अलग-अलग करना जरूरी है। गीले कूड़े से कंपोस्ट बनाना जरूरी है। इसके लिए कंपोस्टिग यूनिट लगानी होगी। सूखा कूड़ा कचरा प्रबंधन करने वाली कंपनी को डोर टू डोर कलेक्शन देना होगा।
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बल्लभगढ़। नगर निगम ने अब बल्क वेस्ट यानी ज्यादा कूड़ा पैदा करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को बल्लभगढ़ स्थित तीन सोसाइटियों पर जुर्माना किया गया। तीनों सोसाइटी द्वारा कंपोस्टिग यूनिट लगाकर गीले कूड़े का निपटाने अपने स्तर पर नहीं करने पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बल्क वेस्ट कूड़ा टीम के एएसआई ओमप्रकाश और एसआई राहुल ने बताया कि टीम द्वारा बृहस्पतिवार को तीन सोसाइटियों पर जुर्माना किया गया। इसमें सेक्टर-2 स्थित वेदांता सोसाइटी, स्वाति कुटुंब प्लस सोसाइटी और गंगा अपार्टमेंट पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम -2016 के तहत 50 किलो या इससे ज्यादा कचरा पैदा करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, निजी कंपनियां, स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान, बैंक्वेट हाल, बड़ी सोसायटियों सहित अन्य संस्थान बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में शामिल हैं। सूखे और गीले कूड़े सहित अन्य तरह के कूड़े को अलग-अलग करना जरूरी है। गीले कूड़े से कंपोस्ट बनाना जरूरी है। इसके लिए कंपोस्टिग यूनिट लगानी होगी। सूखा कूड़ा कचरा प्रबंधन करने वाली कंपनी को डोर टू डोर कलेक्शन देना होगा।
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