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Faridabad News: चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह की सजा

Sun, 30 Aug 2026 12:05 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:05 AM IST
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Accused sentenced to six months in cheque bounce case
फरीदाबाद। चेक बाउंस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उदिता की अदालत ने आरोपी विजय कुमार को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे शिकायतकर्ता सोनू को 1.58 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
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यह राशि 1 माह में जमा करनी होगी। भुगतान नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत के अनुसार, विजय कुमार ने शिकायतकर्ता के पक्ष में 7 दिसंबर 2022 को चेक जारी किया था। बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक अनादरित हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई वर्ष 2023 से चल रही थी। 27 अगस्त 2026 को सजा पर हुई सुनवाई में आरोपी ने नरमी की मांग करते हुए बताया कि वह मजदूरी करता है और पत्नी व 2 बच्चों का अकेला कमाने वाला है। वहीं, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने नरमी का विरोध किया। अदालत ने कहा कि चेक आरोपी ने जारी किया था और उसके अनादरित होने के बाद उसके पक्ष में कोई शमनकारी परिस्थिति नहीं बनती। भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता की धारा 395(3) के तहत मुआवजे का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि राशि शिकायतकर्ता को मुकदमे के दौरान हुए खर्च और परेशानी की भरपाई के लिए दी जाएगी। संवाद
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