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दिल्ली दंगा मामला: शरजील इमाम की जमानत रद्द करने की मांग, पुलिस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
Sat, 10 Oct 2026 01:23 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:23 PM IST
सार
दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इमाम ने अपनी अस्थायी रिहाई के दौरान जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र का है।
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शरजील इमाम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली पुलिस ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत में शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत रद करने के लिए याचिका दायर की है। यह कार्रवाई शरजील इमाम पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप के बाद की गई है।
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पुलिस का आरोप है कि इमाम ने अपनी अस्थायी रिहाई के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत की। उन्हें यह अस्थायी रिहाई अपने चचेरे भाइयों की शादियों में शामिल होने के लिए मिली थी। जमानत की शर्तों में अक्सर मीडिया से बातचीत न करने का प्रावधान शामिल होता है।
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ऐसे मामलों में आरोपी को सार्वजनिक बयान देने या मामले पर टिप्पणी करने से रोका जाता है। पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया है कि इस उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाए। उनका मानना है कि मीडिया से बातचीत जमानत की शर्तों का सीधा उल्लंघन है।
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इस मामले में शरजील इमाम पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों में दंगों की साजिश रचने का आरोप भी शामिल है। अदालत अब पुलिस की याचिका पर सुनवाई करेगी।
यह मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित है। इन दंगों में बड़े पैमाने पर हिंसा और संपत्ति का नुकसान हुआ था। पुलिस ने इन दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। शरजील इमाम को इस साजिश के मुख्य आरोपियों में से एक बताया गया है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और कई आरोपी जेल में हैं।