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AAP विधायक को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने अमानतुल्ला खान को ED के समन पर रोक लगाने से किया इनकार, जानें पूरा मामला
Thu, 01 Feb 2024 06:16 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 01 Feb 2024 06:16 PM IST
सार
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार किया है। मामले को 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया
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आप विधायक अमानतुल्ला खान
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
उच्च न्यायालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से संबंधित कथित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने यह सूचित किए जाने के बाद मामले को 7 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया कि खान की और से पेश नोने वाले वरिष्ठ वकील आज उपलब्ध नहीं हैं।
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न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने खान द्वारा दायर याचिका या अंतरिम राहत आवेदन पर नोटिस जारी नहीं किया है। अमानतुल्ला खान ने अपने खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एफआईआर और ईडी की कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
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उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 की वैधता पर भी सवाल उठाया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आरोप है कि जब खान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तो उन्होंने कानून का उल्लंघन कर अवैध तरीके से लोगों की भर्ती की थी।
एसीबी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और इसके बाद ईडी की कार्यवाही शुरू हुई। खान ने तर्क रखा कि उनके खिलाफ कार्यवाही उत्पीड़न का एक क्लासिक मामला है और यहां तक कि सीबीआई ने भी कहा है कि पैसे का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि विधेय अपराध या पीएमएलए मामले में अपराध की किसी भी आय की पहचान नहीं की गई है।