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Delhi Excise Case: अपराध की आय 1100 करोड़, ED ने कोर्ट को बताया- के. कविता ने आप नेताओं को दी 100 करोड़ की घूस

Mon, 03 Jun 2024 08:25 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 03 Jun 2024 08:25 PM IST
सार

राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा की अदालत में दायर आरोपपत्र में ईडी ने दावा किया है कि बीआरएस नेता के कविता ने तथाकथित साउथ ग्रुप के सदस्यों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में अनुचित लाभ की साजिश रची। 

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Delhi excise case Over Rs 1100 crore laundered alleges ED in supplementary charge sheet
के कविता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में दायर अपने हालिया पूरक आरोप पत्र में कहा है कि अब तक पहचानी गई अपराध की कुल आय (पीओसी) 1,100 करोड़ रुपये है। इसमें से 292.8 करोड़ रुपये के पीओसी का निपटारा इस अभियोजन शिकायत में किया जा रहा है। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता और अन्य के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र में यह बात कही है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा की अदालत में दायर आरोपपत्र में ईडी ने दावा किया है कि बीआरएस नेता के कविता ने तथाकथित साउथ ग्रुप के सदस्यों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति में अनुचित लाभ की साजिश रची। वह इस मामले में 292.8 करोड़ रुपये की अपराध की आय के सृजन, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया। इसमें से 100 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत दी गई। 

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वहीं 192.8 करोड़ रुपये को मामले में अभियुक्त नंबर चार (इंडो स्पिरिट) की आय के रूप में दिखाया गया। कविता को भी उनके सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली के नाम पर मेसर्स इंडो स्पिरिट से 5.5 करोड़ रुपये की अपराध की आय प्राप्त हुई।

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कविता की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ी
इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को तीन आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया और कविता और चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। कविता को अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने प्रिंस सिंह, दामोदर और अरविंद कुमार प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की जमानती और इतनी ही रकम की जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया।

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