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मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में केस को वापस जेजेबी नहीं भेजेगी सत्र अदालत

Sun, 03 Jul 2016 01:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 03 Jul 2016 01:28 AM IST
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Mercedes hit-and-run case will not send the case back to the court Jejebi
हादसे का फुटेज

मर्सिडीज हिट एंड रन मामले को सत्र अदालत सुनवाई के लिए वापस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) नहीं भेज सकती। जेजेबी के फैसले से संतुष्ट न होने की स्थिति में सत्र अदालत खुद इस मामले को सुन सकती है। 

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अभियोजन पक्ष ने यह दलील शनिवार को मामले में संक्षिप्त सुनवाई में दी। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने चार्जशीट के साथ पेश कई दस्तावेज न मिलने व स्पष्ट न होने की बात कही है।  मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अपने माता-पिता के साथ कोर्ट रूम में मौजूद था।

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अदालत ने आरोपी को यह दस्तावेज देने का निर्देश जांच अधिकारी को दिया है। केस की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की गई है। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव के समक्ष बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने कहा कि उनके मुवक्किल की याचिका पर सुनवाई भी आरोपों पर बहस के साथ ही होनी चाहिए। 

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विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने इसके जवाब में कहा कि जेजेबी एक्ट 2015 में हुए संशोधन के मुताबिक सत्र अदालत इस मामले को वापस जेजेबी नहीं भेज सकती। 

हादसे में हुई थी सिद्दार्थ की मौत

Mercedes hit-and-run case will not send the case back to the court Jejebi
मृतक युवक - फोटो : अमर उजाला

मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद मृतक सिद्धार्थ शर्मा के परिजनों ने जेजेबी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की कॉपी दिलवाने की मांग की।  जेजेबी-प्रथम ने नाबालिग आरोपी पर बालिग आरोपी की तरह सत्र अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति चार जून को दी थी।

बोर्ड ने इस अपराध को  जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा था। मामले में आरोपी ने बोर्ड के इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दे रखी है।  याचिका में कहा गया है कि यह मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं है। इस मामले को लापरवाही से मौत की श्रेणी में रखना ही सही होगा। आरोपी की दलील है कि उसके द्वारा पहले तोड़े गए यातायात नियमों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। 

ऐसे हालात में उन तथ्यों को इस केस की सुनवाई के लिए आधार बनाना गलत है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में संशोधन होने के बाद ये पहला मामला है, जिसे जेजेबी ने सेशन कोर्ट में स्थानांतरित किया है। 

 गौरतलब है कि सिविल लाइन इलाके में चार अप्रैल की रात लापरवाही से मर्सिडीज कार चलाते हुए आरोपी ने मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव सिद्धार्थ शर्मा (32) को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़ित की मौत हो गई थी। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी।

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