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धर्म परिवर्तन और रेप मामले में मेडिकल रिपोर्ट का पेंच

Fri, 08 Aug 2014 12:05 PM IST
Updated Fri, 08 Aug 2014 12:05 PM IST
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medical report and police theory are against the minor rape case

लोनी में धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करने के मामले में किशोरी को कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को उसके परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। किशोरी ने कोर्ट में परिजनों के साथ जाने की इच्छा जाहिर की थी।

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वहीं, स्कूली सर्टिफिकेट में उसकी उम्र 15 वर्ष नौ माह है, जबकि थाना प्रभारी के मुताबिक मेडिकल जांच में उम्र 18 वर्ष आई है। इस मामले में भाजपा चेयरमैन और सभासदों ने आरोपियों को 48 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की है।
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नेताओं की मांग है कि नामजद आरोपियों के साथ-साथ निकाह कराने वाले मौलाना और गवाहों को भी जेल भेजा जाए। गिरफ्तारी न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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धर्म परिवर्तन कराकर किया था निकाह

medical report and police theory are against the minor rape case

लोनी की एक कॉलोनी में रहने वाली किशोरी को उसके घर के सामने रहने वाला छोटू उर्फ रिहान 24 जून को बहला फुसलाकर ले गया था। आरोप है कि किशोरी को भगाने में पड़ोस में रहने वाली मोहिनी और उसके पति सोनू ने मदद की थी।

किशोरी के परिजनों ने रिहान, उसके पिता इकबाल, मोहिनी और उसके पति सोनू के विरुद्ध अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा युवक के परिजनों पर दबाव बनाने के बाद पांच अगस्त को किशोरी और आरोपी युवक ने इंद्रापुरी पुलिस चौकी पहुंचकर समर्पण कर दिया था।

आरोप है कि घर से भगा ले जाने के बाद किशोरी का धर्म परिवर्तन कराकर रिहान ने निजामुददीन दिल्ली की एक मस्जिद में निकाह कर लिया था। डेढ़ माह से दोनों गांधीनगर दिल्ली में पति पत्नी की तरह छिपकर रह रहे थे।

पुलिस के सामने दोनों एक दूसरे के साथ रहने की जिद पर अडे़ थे, लेकिन नाबालिग होने के कारण पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया और किशोरी के मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए थे।

मेडिकल रिपोर्ट में कैसे पलट गई कहानी?

medical report and police theory are against the minor rape case

कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को किशोरी को उसके माता पिता की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया था कि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई और उसकी आयु 18 वर्ष आई है। बृहस्पतिवार को चिकित्सकों ने स्लाइड जांच के लिए भेज दी है।

इस मामले में नामजद अन्य आरोपियों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार नही किया है। भाजपा नेता और नगर पालिका चेयरमैन मनोज धामा के नेतृत्व में वीरेन्द्र शर्मा, उदयपाल प्रधान, सत्यपाल शर्मा, बबलू शर्मा, अमित सैनी, कुसुमलता, अनिल, मुकेश पाल, सतीश जैन, रामनरेश, संजय, पप्पू चौधरी और जीतपाल कश्यप आदि सभासदों ने किशोरी के घर पहुंचकर उसके परिजनों को सहयोग का आश्वासन दिया है।

किशोरी के परिजन दो वर्ष पूर्व तक कासगंज जनपद में रहते थे। वहां के सरकारी स्कूल में किशोरी ने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। स्कूल की टीसी में किशोरी की जन्मतिथि 29 अक्टूबर 1998 लिखी हुई है। जबकि थाना प्रभारी के मुताबिक मेडिकल जांच में उसकी आयु 18 वर्ष बताई गई है।

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