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दो करोड़ की ठगी के आरोपी जमानत लेकर फरार
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Thu, 24 Nov 2016 12:25 AM IST
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- फोटो : file
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अनिवासी भारतीय साहिब दयाल सिंह के दो करोड़ रुपये हड़पने के आरोपी अवतार सिंह कुकरेजा और राजेंद्र भाटिया कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकर भूमिगत हो गए। 28 सितंबर को आरोपियों ने एक माह की अंतरिम जमानत मांगते समय अदालत में शपथपत्र दिया था कि जमानत अवधि खत्म होने से पहले वह पीड़ित का धन वापस कर देंगे।
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अदालत ने निर्देश दिए थे कि यदि 27 अक्तूबर तक धन नहीं दिया तो दोनों आत्मसमर्पण करें। समय बीतने के बाद दोनों आरोपियों ने न धन लौटाया और न ही समर्पण किया है। मालूम हो कि अमेरिका में रहने वाले अनिवासी भारतीय साहिब दयाल सिंह से अवतार सिंह कुकरेजा ने अप्रैल 2009 में दो माह के लिए कर्ज के रूप में दो करोड़ रुपये लिए थे।
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बाद में अवतार सिंह पीड़ित को यह राशि देने से मुकर गया था। धोखाधड़ी होने पर पीड़ित साहिब दयाल सिंह ने अपनी रकम वापसी के लिए सेक्टर-12 कोर्ट में वर्ष 2012 को रिकवरी सूट दायर किया था। बचाव में अवतार ने अदालत में साहिब दयाल सिंह और उसके बीच हुआ समझौता पत्र दाखिल किया था।
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समझौता पत्र के मुताबिक कुकरेजा को साहिब दयाल सिंह के लिए बदरपुर बॉर्डर स्थित मॉल में 14 करोड़ रुपये कीमत से दुकान खरीदनी थी। जांच में यह समझौता पत्र जाली पाया गया था। इस पर कुकरेजा के खिलाफ सेंट्रल थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया था।
22 अगस्त को पुलिस ने अवतार कुकरेजा और उसके सहयोगी राजेंद्र भाटिया को गिरफ्तार किया था। 28 सितंबर को इन दोनों ने मेडिकल ग्राउंड पर सशर्त जमानत हासिल की थी। इस संबंध में पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने कहा कि यदि जेल प्रबंधन जमानत तोड़ कर फरार हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी, फिलहाल पुलिस को जेल या अदालत की ओर से कुछ भी लिखित नहीं मिला है।