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5वीं की छात्रा का पीछा करने वाले को 20 माह कैद

Mon, 10 Jul 2017 09:17 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 10 Jul 2017 09:17 PM IST
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man got arrested for stalking a girl of fifth standard
नाबालिग छात्रा का पीछा करने के मामले में कड़कड़डूमा जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एके सरपाल ने सूरज (30) को 20 माह की सजा सुनाई है। सूरज को पांचवीं की छात्रा का स्कूल और बाजार आते-जाते समय पीछा करने का दोषी पाया गया।
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मामला पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके का है। मामले में दोषी करीब 18 माह जेल में रहा इसके बाद जमानत मिल गई थी। पीड़िता की मां ने जुलाई 2015 में सूरज के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
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अदालत ने फैसले में कहा कि लोग तमाशा देखने को तैयार रहते हैं लेकिन जांच में पुलिस का सहयोग नहीं करते। जांच अधिकारी लोगों से छानबीन करने की कोशिश करता है लेकिन वह मदद नहीं करते। ऐसे हालात में जांच अधिकारी के बयान पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं होता।
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