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इकलाख के परिवार के खिलाफ अर्जी पर हुई सुनवाई, मांस बरामदगी के फोटो किए पेश

Thu, 23 Jun 2016 08:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Thu, 23 Jun 2016 08:25 PM IST
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Iklakh a hearing on a petition against the family, presenting the meat seizures Photo
बिसाहड़ा कांड - फोटो : फाइल फोटो

बिसाहड़ा में गोकशी के मामले में इकलाख के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान वादी के वकील ने घटनास्थल से मांस बरामदगी के दौरान उसे सील करते पुलिस कर्मचारी के फोटो व समाचार पत्रों की कटिंग सहित अन्य सामग्री पेश की।

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हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी पेश किए। अब 6 जुलाई को अदालत मामले में फैसला सुनाएगी। बृहस्पतिवार दोपहर में गौतमबुद्धनगर न्यायालय में मजिस्ट्रेट विजय कुमार ने मामले की सुनवाई की।
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इस दौरान सूरजपाल के वकील राजीव त्यागी ने गोकशी के मामले की बहस की। राजीव ने बताया कि वादी सूरजपाल समेत कई गवाह मौजूद हैं जिन्होंने घटना को अंजाम देते हुए देखा है।

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अब 6 जुलाई को होगा मामले पर फैसला

Iklakh a hearing on a petition against the family, presenting the meat seizures Photo
बिसाहड़ा - फोटो : फाइल फोटो

बिसाहड़ा में बवाल के बाद सूरजपाल ने घटना के दौरान ही गोकशी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने थाने से भगा दिया था। उसके बाद मांस की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद थाने में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस से न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट में अर्जी दी गई।

वादी ने पूर्व में पुलिस को दी गई तहरीरों की प्रतियां, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट, मांस बरामदगी करने के दौरान उसे सील करते हुए पुलिस कर्मचारी के फोटो और उस दौरान समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई खबरों की कटिंग पेश की।

मामले में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश देने की गुहार लगाते हुए अर्जी पर पूर्व में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले भी पेश किए। इकलाख के परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की अपील की गई।

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