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हर्ष फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच करेगी जांच, बालकनी में खड़ी किशोरी को लगी थी गोली

Fri, 15 Jul 2016 01:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 15 Jul 2016 01:03 AM IST
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Crime Branch probe into the firing, standing on the balcony was shot teenager
कोर्ट - फोटो : file photo

हाईकोर्ट ने मंगोलपुरी इलाके में हर्ष फायरिंग में हुई किशोरी की मौत मामले की जांच अपराध शाखा के सुपुर्द कर दी। मृतका के पिता ने स्थानीय पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाया था।

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न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने सुनवाई के दौरान कहा कि किशोरी के पिता के पक्ष को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। वह मृतका का पिता है। ऐसे में वह किसी के दबाव में नहीं आ सकता।
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ऐसे में अदालत मामले की अपराध शाखा को सौंपती है। अदालत ने मंगोलपुरी थाना पुलिस को एक सप्ताह में मामले से जुड़े सभी दस्तावेज अपराध शाखा को सौंपने का निर्देश दिया है। याची के वकील आकाश वाजपेयी ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मामले में किशोरी के पिता के बयान के आधार पर सही एफआईआर नहीं की है।

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हवाई फायरिंग में गई थी किशोरी की जान

Crime Branch probe into the firing, standing on the balcony was shot teenager
अदालत

एफआईआर में पुलिस ने जिस व्यक्ति के नाम पर गोली चलाने की बात कहीं है किशोरी के पिता ने उसका नाम तक नहीं लिया, क्योंकि वह हादसे के समय अपनी चाय की दुकान पर थे। 

उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच में लापरवाही बरत रही है। आरोपियों को बचाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस की जांच काफी सुस्त है। ऐसे में मामले की जांच मंगोलपुरी थाने से लेकर क्राइम ब्रांच या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने का निर्देश दिया जाए। 

पेश मामले में 16 अप्रैल को मंगोलपुरी इलाके में अंजलि (17 )अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। इस दौरान उसकी गली में से निकल रही बारात में किसी ने हवा में फायरिंग की, जिससे गोली अंजलि के सिर में आकर लगी। 

तीन दिन अस्पताल में जिंदगी व मौत से जूझने के बाद उसने 19 अप्रैल को अस्पताल में दम तोड़ दिया। अंजलि 12वीं की छात्रा थी। अंजलि के पिता श्यामसुंदर ने अदालत में जनहित याचिका दायर कर राजधानी में हर्ष फायरिंग को लेकर गाइड लाइन बनाने की अपील की है। जिस पर  सुनवाई लंबित है।

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