बुलंदशहर गैंगरेप का राज उगलवाने को सीबीआई को मिले 72 घंटे
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हाईवे-91 पर हैवानियत का राज उलगवाने के लिए फिलहाल सीबीआई के पास 72 घंटे का समय है। कोर्ट ने नौ अगस्त को जेल गए तीन आरोपियों की तीन दिन यानी 72 घंटे रिमांड सीबीआई को दी है।
तीनों आरोपियों की रिमांड शुक्रवार रात नौ बजे से शुरू हो गई है। इसके बाद सीबीआई टीम दिल्ली रवाना हो गई। तीनों आरोपियों की रिमांड 23 अगस्त दोपहर दो बजे तक रहेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर सीबीआई की ओर से विवेचक उपाधीक्षक एमएस कतियाल ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय/पॉक्सो अधिनियम के न्यायाधीश ध्रुव कुमार तिवारी के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया
शुक्रवार रात नौ बजे से शुरू हुई तीनों आरोपियों की रिमांड 23 तक रहेगी
जिसमें गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद सलीम उर्फ बीना उर्फ दीवानजी पुत्र रियासत, जुबेर उर्फ परवेज उर्फ सुनील पुत्र अकील और साजिद पुत्र वाहिद निवासी हितकारी बिटौरा थाना तिर्वा जिला कन्नौज को चार दिन की रिमांड पर लेने की मांग की।
न्यायाधीश ने जेल में बंद तीनों आरोपियों को तलब किया। घंटों चली सुनवाई के बाद शुक्रवार शाम न्यायाधीश ने सीबीआई को चार के बजाय तीन दिन (72 घंटे) की रिमांड दी।
न्यायाधीश ने आदेश दिया कि रिमांड शुक्रवार रात नौ बजे से शुरू होगी और 23 अगस्त की दोपहर दो बजे तक रहेगी। सीबीआई टीम तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने से पहले मेडिकल कराएगी।
साथ ही रिमांड समाप्त होने के बाद मेडिकल कराकर ही जिला कारागार भेजेगी। बता दें कि 29 जुलाई की रात का सच जानने के लिए सीबीआई के पास 72 घंटे का समय है। पूछताछ के दौरान सीबीआई टीम को काफी अहम जानकारियां मिल सकती हैं।