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बड़ी राहत: अरविंद केजरीवाल-मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव मानहानि केस में बरी, जानिए क्या है मामला?

Sat, 20 Aug 2022 03:39 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 20 Aug 2022 03:39 PM IST
सार

दिल्ली के सीएम, डिप्टी सीएम और योगेंद्र यादव को कोर्ट ने एक आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है। मामला 2013 के विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है।

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CM Arvind Kejriwal Manish Sisodia Yogendra Yadav acquitted in defamation case filed by lawyer Surender Sharma
योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली के सीएम, डिप्टी सीएम और योगेंद्र यादव को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव (आप के पूर्व नेता) को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है। मामला 2013 के विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। जिसमें दावा किया गया था कि विधानसभा चुनावों में आखिरी समय में आम आदमी पार्टी से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।

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मिथ्या आरोप लगाते हुए उनका टिकट काटने की बात
सुरेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया था कि 2013 में आप(आम आदमी पार्टी) ने उनसे संपर्क किया था। इस दौरान पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद उन पर मिथ्या आरोप लगाते हुए उनका टिकट काट दिया। 

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बार एसोसिएशन और उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा
मानहानि की शिकायत दायर कर शर्मा ने कहा था कि 14 अक्तूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उनके इस कृत्य से बार एसोसिएशन और समाज में उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा था।

टिकट काटकर किसी और को दे दिया गया था

दरअसल, सुरेंद्र शर्मा को आम आदमी पार्टी से शाहदरा क्षेत्र से 2013 विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया गया था लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर किसी और को दे दिया गया था। आप ने शर्मा की आपराधिक छवि का हवाला देते हुए उनका टिकट काट दिया था। इसके बाद इन नेताओं पर शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था।

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