{"_id":"62dea5877c60060af968ca47","slug":"cci-tells-delhi-high-court-whatsapp-privacy-policy-has-not-been-withdrawn-probe-must-go-on","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi High Court: प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा- व्हाट्सएप गोपनीयता नीति वापस नहीं ली गई, जांच की अनुमति मिले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi High Court: प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा- व्हाट्सएप गोपनीयता नीति वापस नहीं ली गई, जांच की अनुमति मिले
Mon, 25 Jul 2022 07:45 PM IST
अनुराग सक्सेना
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Mon, 25 Jul 2022 07:45 PM IST
सार
सीसीआई ने व्हाट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक द्वारा एकल जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई-फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप की संशोधित गोपनीयता नीति 2021 वापस नहीं ली गई है और इस संबंध में उसकी जांच को जारी रखने देना चाहिए।
विज्ञापन
CCI ने यह भी कहा कि उसकी जांच का दायरा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयोगकर्ता की गोपनीयता के कथित उल्लंघन के मुद्दे में अतिक्रमण नहीं करता है।
सीसीआई ने व्हाट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक द्वारा एकल जज के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा। एकल जज वाली पीठ ने व्हाट्सएप की संशोधित गोपनीयता नीति के मामले में सीसीआई द्वारा जांच करने का आदेश दिए जाने को उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था।
विज्ञापन
पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पीठ में दूसरे सदस्य जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद हैं।