अगर कैब का इंतजार करने में यात्री का कोई भी नुकसान होता है तो कैब कंपनी ही उसकी भरपाई करेगी।
कैब के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने से यात्री की फ्लाइट छूट जाने के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने यह टिप्पणी की है। फोरम ने इस मामले में मेरु कैब कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी ठहराते हुए जुर्माना भी ठोका है।
3 of 5
flights delayed
- फोटो : ANI
केशवपुरम निवासी टी वेंकटरमन को 3 नवंबर 2014 को 4.25 बजे टर्मिनल वन डी से वडोदरा जाना था। वहां पहुंचने के लिए उन्होंने 1 नवंबर को मेरु कैब की एडवांस बुकिंग की थी। कंपनी की ओर से रेफरेंस नंबर 31487964 दिया गया।
4 of 5
हवाई सेवा
- फोटो : अमर उजाला
साथ ही मैसेज के माध्यम से सूचना दी गई कि पिकअप से 20 मिनट पहले अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें कैब और चालक की जानकारी दी जाएगी। 3 नवंबर को 3.56 बजे मैसेज आया। फिर चालक ने फोन कर बताया कि वह निर्धारित समय पर पहुंच जाएगा।
5 of 5
दिल्ली टू इंफाल फ्लाइट
- फोटो : File Photo
लेकिन वह नहीं पहुंचा। परेशान होकर उन्होंने कैब चालक को फोन किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं, कैब कंपनी के कस्टमर केयर से भी कोई मदद नहीं मिली। उपभोक्ता एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका और उनकी फ्लाइट छूट गई। जिस कारण उन्हें बिजनेस में काफी नुकसान उठाना पड़ा। मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा। फोरम ने मेरु कैब को सेवा में लापरवाही का दोषी बताते हुए आठ हजार रुपये का जुर्माना ठोका है।