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Chandigarh News: प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के मामले में दो युवक दोषी करार
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चंडीगढ़। नशा तस्करी के चार साल पुराने मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों की पहचान सेक्टर-45 के गांव बुड़ैल निवासी राम कुमार और दीपक कुमार के तौर पर हुई है। दोनों दोषियों की सजा पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने दोनों को जुलाई 2020 में प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोषी युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला
सेक्टर-34 थाना पुलिस टीम 28 जुलाई 2020 को सेक्टर-45 के सामुदायिक केंद्र के पास गश्त कर रही थी। शाम लगभग 7.45 बजे दो युवक सेक्टर- 45/46/49/50 लाइट प्वाइंट की तरफ से स्लिप रोड पर पैदल आ रहे थे। उनके हाथ में थैले थे। पुलिस को सामने देख दोनों घबरा गए और उन्होंने रास्ता बदल लिया। पुलिस को उन पर शक हुआ और दौड़कर कुड़ेदान के पास उन्हें काबू कर लिया। उनके थैलों की तलाशी ली गई तो उनसे प्रतिबंधित इंजेक्शन मिले। उनके पास इंजेक्शन रखने का कोई लाइसेंस और परमिट नहीं था। पुलिस ने उक्त दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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क्या था मामला
सेक्टर-34 थाना पुलिस टीम 28 जुलाई 2020 को सेक्टर-45 के सामुदायिक केंद्र के पास गश्त कर रही थी। शाम लगभग 7.45 बजे दो युवक सेक्टर- 45/46/49/50 लाइट प्वाइंट की तरफ से स्लिप रोड पर पैदल आ रहे थे। उनके हाथ में थैले थे। पुलिस को सामने देख दोनों घबरा गए और उन्होंने रास्ता बदल लिया। पुलिस को उन पर शक हुआ और दौड़कर कुड़ेदान के पास उन्हें काबू कर लिया। उनके थैलों की तलाशी ली गई तो उनसे प्रतिबंधित इंजेक्शन मिले। उनके पास इंजेक्शन रखने का कोई लाइसेंस और परमिट नहीं था। पुलिस ने उक्त दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।
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