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Chandigarh News: बैंक के साथ धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा

Sat, 11 Mar 2023 12:08 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Mar 2023 12:08 AM IST
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Three years imprisonment to two accused in bank fraud case
चंडीगढ़। बैंक के साथ धोखाधड़ी मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी अवतार सिंह पर पांच हजार और रविंदर शर्मा पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान अवतार सिंह सेक्टर- 15 निवासी चंडीगढ़ और रविंदर शर्मा पीरमुछल्ला निवासी के तौर पर हुई है। सेक्टर- 17 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 14 जुलाई 2015 को आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। सेक्टर- 17 स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैैनेजर एसएल भगत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रविंदर शर्मा की सेक्टर-22 में दुकान है। उसने बैंक से कर्ज लेने के नाम पर धोखाधड़ी की है। 28 जुलाई 2004 में रविंदर शर्मा ने सेक्टर 15 में घर खरीदने के नाम पर 15 लाख रुपये बैंक से कर्ज लिया था। किस्त न जमा करने पर यह बढ़कर तीस लाख रुपये हो गया। जब बैंक घर पर गई तो पता लगा कि यह घर बिका ही नहीं है। सेक्टर-15 घर की मालिक मेघना नाम की महिला के बेटे ने खुद को उसका पिता और घर का मालिक बताकर अलॉटमेंट पत्र रविंदर शर्मा को दे दिया। रविंदर शर्मा ने अलॉटमेंट लेटर बैंक में जमा कर बैंक से कर्ज ले लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 14 जुलाई 2015 में मामला दर्ज किया था।
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