फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   There is no provision for fine more than Rs 500, the corporation is charging 5000

500 रुपये से अधिक जुर्माने का प्रावधान नहीं, निगम वसूल रहा 5000

Sat, 26 Mar 2022 11:12 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 26 Mar 2022 11:12 PM IST
विज्ञापन
There is no provision for fine more than Rs 500, the corporation is charging 5000
चंडीगढ़। इस महीने होने वाली सदन की बैठक में नगर निगम अपने ही निर्णय को बदलने के लिए एजेंडा लेकर आ रहा है। इसमें शहर के पार्कों में कुत्तों को घुमाने पर पांच हजार की जगह मात्र 500 रुपये का जुर्माना लगाने पर चर्चा होगी। पेट बायलॉज के अनुसार, इससे ज्यादा राशि किसी से नहीं ली जा सकती है। शेष शुल्क पहले की ही तरह रहेंगे।
विज्ञापन

वर्ष 2018 में सदन की 259वीं बैठक में एक एजेंडा लाया गया था। उसमें कुत्तों को पालने व टहलाने में अनदेखी करने वाले लोगों पर जुर्माना बढ़ाने को कहा गया था क्योंकि कुत्तों को पार्कों में टहलाकर लोग गंदगी फैला रहे थे और कुत्तों को पार्क ले जाते समय लोगों को काटने की घटनाएं बढ़ गईं थीं। कई बार विवाद पुलिस तक भी पहुंचा था। इस दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने की संस्तुति करने को कहा गया ताकि लोगों में डर रहे। एजेंडा को सदन में पास करने के बाद प्रशासन के पास भेजा गया था। प्रशासन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। अब निगम का कहना है कि उस समय नियमों को नहीं देखा गया और जुर्माना गलत तरीके से बढ़ा दिया गया। नियमानुसार 500 रुपये से ज्यादा जुर्माना लगाया ही नहीं जा सकता है।
विज्ञापन

बॉक्स
कुत्ता पालने के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपये
शहर में कुत्ते पालने वालों की संख्या काफी है। लोग यहां कुत्तों को लेकर काफी गंभीर भी रहते हैं। पहले कुत्तों को पालने के लिए निगम मात्र 200 रुपये में पंजीकरण करता था लेकिन नए नियम के अनुसार, कुत्ता पालने के लिए पंजीकरण शुल्क 500 रुपये कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed