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Chandigarh News: समय से पहले लोन चुकाने पर भी फाइनेंस कंपनी ने माफ नहीं किया पूरा ब्याज, लौटानी पड़ेगी रकम

Mon, 01 Jul 2024 06:33 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jul 2024 06:33 AM IST
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The finance company did not waive the entire interest even after repaying the loan before time, the amount will have to be returned.
चंडीगढ़। निर्धारित समय से पहले पूरा लोन चुकाने के बावजूद फाइनेंस कंपनी की ओर से गलत ब्याज दर से पैसे वसूलने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को उपभोक्ता को पैसे लौटाने का आदेश दिया है। वहीं, 7500 रुपये मानसिक उत्पीड़न और केस में खर्च हुए 7 हजार रुपये लौटाने के लिए भी कहा है।
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यह है मामलासेक्टर-38 निवासी संजय शर्मा ने उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से 14.1 प्रतिशत दर से 36 महीने की अवधि के लिए 30.26 लाख रुपये का लोन लिया था। इसके बाद उन्होंने निर्धारित समय 36 माह के बजाए लोन का 23 माह के भीतर ही पूरा भुगतान कर दिया था। समय से पहले राशि का भुगतान करने के बावजूद फाइनेंस कंपनी ने शिकायतकर्ता करने से गलत ब्याज दर लगाकर 25 हजार रुपये वसूले हैं। इसकी सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने फाइनेंस कंपनी को गलत ब्याज दर से वसूले 25 हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही 7500 रुपये मानसिक उत्पीड़न और केस में खर्च हुए 7 हजार रुपये लौटाने का भी आदेश दिया है।
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