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बुरी खबरः महंगा हुआ हाउस टैक्स, जानिए अब कितनी मिलेगी छूट?
राजेश ढल्ल/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 01 Aug 2016 01:21 AM IST
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हाउस टैक्स
- फोटो : DEMO Pics
लोगों के लिए बुरी खबर। हाउस टैक्स के लिए अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगा, क्योंकि ये महंगा हो गया है। लोगों पर हाउस टैक्स का 10 प्रतिशत का बोझ और बढ़ गया है। अब लोगों को हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 30 प्रतिशत की छूट नहीं मिलेगी। सोमवासर से 20 प्रतिशत छूट मिलनी शुरू हो गई है। 20 प्रतिशत की छूट भी 27 सितंबर तक जारी रहेगी।
जो लोग 27 सितंबर तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस टैक्स लिया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा। मालूम हो कि यह दूसरा वितीय वर्ष है जब लोग हाउस टैक्स अदा कर रहे हैं। इसलिए लोगों को 40 से 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है लेकिन अगले वितीय वर्ष में सिर्फ पहले दो माह में प्रापर्टी टैक्स की तर्ज पर सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत पहले दो माह में 10 प्रतिशत हाउस टैक्स की ही छूट मिलेगी।
इस साल अब तक तीन करोड़ 79 लाख रुपये का हाउस टैक्स आ चुका है जबकि पिछले साल 4 करोड़ रुपये हाउस टैक्स के तौर पर इकट्ठे हुए थे। नगर निगम का इस साल हाउस टैक्स से 10 करोड़ की कमाई करने का टारगेट है।
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कोई कार्रवाई नहीं की है
अभी भी शहर में लाखों रुपये के डिफाल्टर है जिन्होंने पिछले साल का ही हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है जबकि नगर निगम की ओर से भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। असल में नगर निगम के पास कोई सर्वे ही नहीं है जिससे पता चल सके कि किस व्यक्ति से कितने एरिया का हाउस टैक्स लेना है। नगर निगम के अनुसार 80 हजार हाउस टैक्स पेयर है। जिनमे से अभी तक 25 हजार से ज्यादा का हाउस टैक्स जमा हो चुका है।
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जो लोग 27 सितंबर तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस टैक्स लिया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा। मालूम हो कि यह दूसरा वितीय वर्ष है जब लोग हाउस टैक्स अदा कर रहे हैं। इसलिए लोगों को 40 से 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है लेकिन अगले वितीय वर्ष में सिर्फ पहले दो माह में प्रापर्टी टैक्स की तर्ज पर सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत पहले दो माह में 10 प्रतिशत हाउस टैक्स की ही छूट मिलेगी।
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इस साल अब तक तीन करोड़ 79 लाख रुपये का हाउस टैक्स आ चुका है जबकि पिछले साल 4 करोड़ रुपये हाउस टैक्स के तौर पर इकट्ठे हुए थे। नगर निगम का इस साल हाउस टैक्स से 10 करोड़ की कमाई करने का टारगेट है।
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कोई कार्रवाई नहीं की है
अभी भी शहर में लाखों रुपये के डिफाल्टर है जिन्होंने पिछले साल का ही हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है जबकि नगर निगम की ओर से भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। असल में नगर निगम के पास कोई सर्वे ही नहीं है जिससे पता चल सके कि किस व्यक्ति से कितने एरिया का हाउस टैक्स लेना है। नगर निगम के अनुसार 80 हजार हाउस टैक्स पेयर है। जिनमे से अभी तक 25 हजार से ज्यादा का हाउस टैक्स जमा हो चुका है।
फौजी परिवार को छूट नहीं मिलेगी
टैक्स
- फोटो : Demo
जबकि प्रशासन ने पूर्व फौजियों को राहत देने की मांग को खारिज कर दिया है। आर्मी पर्सनस पंजाब की तर्ज पर हर एरिया के मकान को हाउस टैक्स पर छूट देने की मांग कर रहे हैं जबकि प्रशासन ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी उसमे सिर्फ 12 मरले तक के मकान में रहने वालों को हाउस टैक्स से छूट दी गई थी। लेकिन यह छूट भी उन आर्मी अधिकारियों को मिलेगी जिन्होंने किराएदार नहीं रखे हुए हैं।
शहर में इस समय पूर्व फौजियों के 12 हजार परिवार है। फौजी लोग कई बार प्रशासन से मिलकर अपनी गुहार लगा चुके हैं रिटायर्ड मेजर एवं मनोनीत पार्षद डीएस संधू का कहना है कि फौजी परिवार वालों में प्रशासन के प्रति भारी रोष है क्योंकि प्रशासन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
यहां पर जमा करवाए हाउस टैक्स
लोग ओबीसी, स्टेट बैंक आफ पटियाला की सभी शाखाओं के अलावा अपने नजदीक ई संपर्क सेंटर में हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं।
नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर राजीव गुप्ता का कहना है कि सोमवार से अब हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को सिर्फ 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उनका कहना है कि अगर 27 सितंबर तक कोई इस छूट के साथ टैक्स जमा नहीं करवाता है तो फिर जुर्माना भी लिया जाएगा। उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स चार्ज किया जाएगा। जबकि ब्याज अलग से चार्ज किया जाएगा।
शहर में इस समय पूर्व फौजियों के 12 हजार परिवार है। फौजी लोग कई बार प्रशासन से मिलकर अपनी गुहार लगा चुके हैं रिटायर्ड मेजर एवं मनोनीत पार्षद डीएस संधू का कहना है कि फौजी परिवार वालों में प्रशासन के प्रति भारी रोष है क्योंकि प्रशासन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
यहां पर जमा करवाए हाउस टैक्स
लोग ओबीसी, स्टेट बैंक आफ पटियाला की सभी शाखाओं के अलावा अपने नजदीक ई संपर्क सेंटर में हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं।
नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर राजीव गुप्ता का कहना है कि सोमवार से अब हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को सिर्फ 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उनका कहना है कि अगर 27 सितंबर तक कोई इस छूट के साथ टैक्स जमा नहीं करवाता है तो फिर जुर्माना भी लिया जाएगा। उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स चार्ज किया जाएगा। जबकि ब्याज अलग से चार्ज किया जाएगा।