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बठिंडा जिला अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष समेत 12 लोगों को समन भेजा

Sun, 01 Sep 2019 06:45 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बठिंडा (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बठिंडा (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Sun, 01 Sep 2019 06:45 PM IST
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Summons issued to 12 people including Congress national and state president
कांग्रेस पार्टी - फोटो : फाइल फोटो

बठिंडा जिला अदालत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंजाब अध्यक्ष और सिविल लाइंस क्लब के अध्यक्ष राजन गर्ग समेत 12 लोगों को समन जारी कर छह सितंबर को तलब किया है। समन सिविल लाइन एरिया में स्थित गुरु नानक लाइब्रेरी हॉल को शिफ्ट कर वहां कांग्रेस के मालवा जोन का कार्यालय बनाने के मामले में जारी किए गए हैं।

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याचिकाकर्ता शिवदेव सिंह ने बताया कि 1971 में सिविल लाइन एरिया में श्री गुरु नानक लाइब्रेरी हॉल को स्थापित किया गया था। उसमें धार्मिक पुस्तकें रखी थीं और विभिन्न तरह के खेल करवाए जाते थे। उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे शहर के कुछ लोगों ने श्री गुरु नानक लाइब्रेरी को सिविल लाइंस क्लब का नाम दे दिया। 
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इसके बाद उस क्लब में कई गैर सामाजिक समागम होने लगे और बनने वाले सदस्य से मोटी फीस ली जाने लगी। उन्होंने बताया कि करीब दो माह पहले सिविल लाइंस क्लब के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेसी नेता राजन गर्ग को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद से क्लब में स्थित पुराने लाइब्रेरी श्री गुरु नानक हॉल को क्लब के बाहरी एरिया में शिफ्ट करने और क्लब की कुछ जगह पर कांग्रेस के मालवा जोन का कार्यालय खोलने की योजनाएं चल रही थी। इसको रोकने के लिए उन्होंने अदालत का सहारा लिया। 

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शुक्रवार को क्लब के मौजूदा अध्यक्ष राजन गर्ग, जनरल सचिव सुनील सिंगला, क्लब के कार्यालय अध्यक्ष जेएस बावा, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष, रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी, क्लब के रिटर्निंग अफसर, मानगर जन स्माल फाइनेंस बैंक, मानगर आईसीआईसीआई बैंक बठिंडा, नरेश कुमार कोऑर्डिनेटर सिविल लाइन क्लब और सचिव सिविल लाइन क्लब समेत बारह लोगों के खिलाफ याचिका दायर कर मांग की थी कि क्लब में श्री गुरु नानक लाइब्रेरी हॉल को शिफ्ट न किया जाए। 

कांग्रेस के मालवा जोन कार्यालय को खुलने से रोका जाए। उन्होंने बताया कि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा याचिका में पार्टी बनाए गए सभी लोगों को छह सितंबर के लिए समन जारी कर तलब किया है। सिविल लाइंस क्लब के अध्यक्ष वकील राजन गर्ग का कहना था कि याचिका दायर करने वाले शिवदेव सिंह और एच एस सरां को क्लब की सदस्यता से टर्मिनेट किया हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके पास अभी तक कोई समन नहीं आया, अगर कोई समन उन्हें मिलता है तो वह अपना पक्ष अदालत में मजबूती के साथ रखेंगे। 

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