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Chandigarh News: डीआईजी भुल्लर मामले में बिचौलिए कृष्णु शारदा को सात दिन की ईडी रिमांड
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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी एचएस भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले में बिचौलिए और सह आरोपी कृष्णु शारदा को पीएमएलए की विशेष अदालत ने सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी ने 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने सात दिन की मंजूरी दी। शारदा को 25 सितंबर को फिर अदालत में पेश किया जाएगा।
ईडी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे पीएमएलए की धारा 4 के तहत शारदा को गिरफ्तार किया और दोपहर 12 बजे अदालत में पेश किया। वह सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा की ओर से पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को दर्ज रिश्वत मामले में पहले से न्यायिक हिरासत में था।
ईडी के अनुसार, शारदा ने भुल्लर की ओर से कथित तौर पर मांगी गई पांच लाख रुपये की रकम स्वीकार की थी। एजेंसी ने मोबाइल की फोरेंसिक जांच में दोनों के बीच संबंधित अवधि में बार-बार व्हाट्सऐप बातचीत मिलने का भी दावा किया। तलाशी के दौरान शारदा के घर से 8.35 लाख रुपये नकद मिलने की बात कही गई। बैंक, डाकघर खातों और निवेश में कुल 1,41,56,937 रुपये होने का भी ईडी ने अदालत में उल्लेख किया। सीबीआई की पिछली तलाशी में करीब 21 लाख रुपये नकद मिलने की बात भी रखी गई। ईडी के मुताबिक, रकम और निवेश के स्रोत तथा कथित लेनदेन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए पूछताछ जरूरी है।
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वकील से रोज एक घंटे मिलने की अनुमति
अदालत ने पूछताछ के दौरान वकील की लगातार मौजूदगी की मांग स्वीकार नहीं की। हालांकि, शारदा को रोज शाम चार से पांच बजे तक वकील से मिलने की अनुमति दी गई है। वकील पूछताछ में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे और मुलाकात ईडी अधिकारी की निगरानी में होगी।
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ईडी ने शुक्रवार सुबह 11 बजे पीएमएलए की धारा 4 के तहत शारदा को गिरफ्तार किया और दोपहर 12 बजे अदालत में पेश किया। वह सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा की ओर से पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को दर्ज रिश्वत मामले में पहले से न्यायिक हिरासत में था।
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ईडी के अनुसार, शारदा ने भुल्लर की ओर से कथित तौर पर मांगी गई पांच लाख रुपये की रकम स्वीकार की थी। एजेंसी ने मोबाइल की फोरेंसिक जांच में दोनों के बीच संबंधित अवधि में बार-बार व्हाट्सऐप बातचीत मिलने का भी दावा किया। तलाशी के दौरान शारदा के घर से 8.35 लाख रुपये नकद मिलने की बात कही गई। बैंक, डाकघर खातों और निवेश में कुल 1,41,56,937 रुपये होने का भी ईडी ने अदालत में उल्लेख किया। सीबीआई की पिछली तलाशी में करीब 21 लाख रुपये नकद मिलने की बात भी रखी गई। ईडी के मुताबिक, रकम और निवेश के स्रोत तथा कथित लेनदेन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए पूछताछ जरूरी है।
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वकील से रोज एक घंटे मिलने की अनुमति
अदालत ने पूछताछ के दौरान वकील की लगातार मौजूदगी की मांग स्वीकार नहीं की। हालांकि, शारदा को रोज शाम चार से पांच बजे तक वकील से मिलने की अनुमति दी गई है। वकील पूछताछ में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे और मुलाकात ईडी अधिकारी की निगरानी में होगी।