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कार से बच्ची की मौत की जांच के लिए हाईकोर्ट पहुंचा परिवार
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Thu, 31 Mar 2016 09:39 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo
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पंजाब के जिला बरनाला में एक पोल्ट्री फार्म मालिक विवेक सिंधवानी पर उसकी कार की टक्कर से दो वर्षीया बच्ची की मौत का आरोप लगाती एक याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई है।
आरोप लगाया है कि काम मालिक ऊंची पहुंच वाला है। पुलिस मामले को दबाने में लगी हुई है, लिहाजा इस मामले में विशेष जांच टीम गठित की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पंजाब सरकार और पुलिस से जवाब तलब कर लिया है।
एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने याचिका में कहा है कि पिछले महीने एक मजदूर की दो वर्षीया बच्ची की मौत हो गई थी। कहा है कि बच्ची का पिता पोल्ट्री फार्म में नौकर है। आरोप है कि मौत कार की टक्कर से हुई।
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सामान्य अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन काम मालिक की पहुंच के कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही बच्ची की मौत को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत बताते हुए मामले की सच्चाई पर पर्दा डालने का काम किया।
जबकि पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची का पिता कह रहा था कि बच्ची की मौत कार की टक्कर से ही हुई है। याचिका में कहा गया है कि जांच की मांग को लेकर पुलिस प्रमुख और मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की गई, लेकिन मानवाधिकार आयोग ने तो
यह कहते हुए जांच से मनाकर दिया कि पुलिस प्रमुख के पास शिकायत विचाराधीन है। उधर, पुलिस प्रमुख को दी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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आरोप लगाया है कि काम मालिक ऊंची पहुंच वाला है। पुलिस मामले को दबाने में लगी हुई है, लिहाजा इस मामले में विशेष जांच टीम गठित की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पंजाब सरकार और पुलिस से जवाब तलब कर लिया है।
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एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने याचिका में कहा है कि पिछले महीने एक मजदूर की दो वर्षीया बच्ची की मौत हो गई थी। कहा है कि बच्ची का पिता पोल्ट्री फार्म में नौकर है। आरोप है कि मौत कार की टक्कर से हुई।
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सामान्य अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन काम मालिक की पहुंच के कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही बच्ची की मौत को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत बताते हुए मामले की सच्चाई पर पर्दा डालने का काम किया।
जबकि पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची का पिता कह रहा था कि बच्ची की मौत कार की टक्कर से ही हुई है। याचिका में कहा गया है कि जांच की मांग को लेकर पुलिस प्रमुख और मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की गई, लेकिन मानवाधिकार आयोग ने तो
यह कहते हुए जांच से मनाकर दिया कि पुलिस प्रमुख के पास शिकायत विचाराधीन है। उधर, पुलिस प्रमुख को दी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।