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गुड न्यूजः अब कांट्रैक्ट भर्ती में भी मिलेगा आरक्षण

Sat, 21 Nov 2015 02:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 21 Nov 2015 02:15 PM IST
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reservation facility in contract recruitment in punjab

सभी विभागों को ठेके पर भर्ती में भी आरक्षण यकीनी बनाना होगा। पंजाब सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि ठेके पर प्रत्यक्ष या परोक्ष भर्ती में एससी, बीसी वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण यकीनी बनाया जाए। सभी विभागों, डिविजनल कमिश्नरों को पंजाब एससी-बीसी एक्ट लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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भलाई मंत्री गुलजार सिंह रणिके ने बताया कि विभाग की जानकारी में आया था कि सीधे तौर पर भर्ती (आउटसोर्सिंग या कंसल्टेंसी एजेंसी से) करते हुए नियमानुसार आरक्षण नहीं दे रहे हैं। इनमें निगम, बोर्ड, संस्थाएं, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनियां, आयोग शामिल हैं।
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भलाई विभाग द्वारा जारी एक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विभाग के मुख्य अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि भर्ती में एक्ट के मुताबिक आरक्षण दिया जाए। एक्ट में आउटसोर्सिंग से भर्ती में भी आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। मुख्य अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि हर तरह की भर्ती में आरक्षण दिया जाए।
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एडहॉक, थोड़े समय की भर्ती व रोजाना भत्ता पर भी आरक्षण लागू होता है। इसलिए ठेके के अलावा एडहॉक भर्ती में भी आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। पंजाब सरकार स्पेशल टीमों का गठन कर रही है ताकि एससी-बीसी रोस्टर रजिस्टरों की चेकिंग सही ढंग से की जाए। ये टीमें फरवरी 2016 से चेकिंग शुरू करेंगी।


अगर किसी विभाग में ठेके पर भर्ती में आरक्षण नहीं लागू किया गया है तो उसे ठीक करके 31 जनवरी-16 से पहले भर्ती कर लें। सभी को रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करने की हिदायत देते हुए कहा गया है कि सीधे तौर पर, बिचौलिए के जरिए, आउटसोर्सिंग या किसी एजेंसी के जरिए भर्ती किए मुलाजिमों के लिए अलग रोस्टर रजिस्टर बनाया जाए। इन हिदायतों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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