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हरियाणा: 4800 लिपिकों की भर्ती का परिणाम नए सिरे से होगा जारी, अंगूठे और चेहरे का भी होगा मिलान, गलत मिलने पर जाएगी नौकरी

Tue, 17 May 2022 01:50 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 17 May 2022 01:50 AM IST
सार

गौरतलब है कि क्लर्क भर्ती में तीन सवालों को लेकर कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल, 2022 को अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोबारा परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। 

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Recruitment result of 4800 clerks will be issued afresh in Haryana
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

वर्ष 2019 में भर्ती 4800 लिपिकों की भर्ती का परिणाम नए सिरे जारी किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब दोबारा से चयनितों के दस्तावेजों की भौतिक जांच करेगा। इसके लिए आयोग जल्द शेड्यूल जारी करेगा। इस दौरान अंगूठे और चेहरों का भी मिलान किया जाएगा, जिसका मिलान नहीं होगा, उसको नौकरी से निकाला जाएगा।

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इस संबंध में आयोग ने एक नोटिस जारी कर संबंधित को अपने असली दस्तावेज तैयार रखने के लिए कहा है। साथ ही जांच के समय दस्तावेजों की एक कॉपी भी लानी होगी। नोटिस में कहा गया है कि पहले की गई दस्तावेजों की जांच को रद्द माना जाएगा और नए सिरे से जांच होगी। संशोधित मैरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा।
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अभ्यर्थियों को ये भी बताना होगा कि उनको आरक्षण, सामाजिक आर्थिक आधार या शैक्षणिक योग्यता का लाभ मिला था या नहीं। इसके भी अभ्यर्थियों को असल दस्तावेज लाने होंगे। आवेदन के समय ऑनलाइन अप्लीकेशन में दिए गए दस्तावेज और दावों को भौतिक सत्यापन के समय नहीं दिखाने वालों के दावों को खारिज किया जाएगा और उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। 
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आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आयोग ने उन्हें जो भी विभाग अलाट आवंटित किए गए हैं, उसके अनुसार वे लाग इन करके अपना विभाग जरूर लिखें। आयोग ने चेताया है कि अगर कोई अभ्यर्थी गलत या झूठे दस्तावेज पेश करेगा तो उसके दावे को रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराके भविष्य के लिए उसे भर्ती के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। 

गौरतलब है कि क्लर्क भर्ती में तीन सवालों को लेकर कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल, 2022 को अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दोबारा परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। 

हाईकोर्ट के आदेश पर नए सिरे से संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, जो एक बार अनुपस्थित होगा उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अंगूठे और चेहरे के निशान मिलाए जाएंगे, जिनके नहीं मिलेंगे उनको बाहर किया जाएगा। - भोपाल सिंह खदरी, चेयरमैन, एसएचएससी। 

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