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महिला आयोग का मुख्यमंत्री को पत्र, लिखा-महिलाओं का सम्मान करें विधायक और मंत्री

Thu, 07 Feb 2019 06:28 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 07 Feb 2019 06:28 PM IST
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Punjab Women Commission Write a letter to Chief Minister
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

पंजाब में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से विभिन्न स्थानों पर आम महिलाओं और महिला अफसरों द्वारा भेजी जा रही शिकायतों के आधार पर राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि वे मंत्रियों और विधायकों को आदेश जारी करें कि वे महिलाओं के साथ सम्मानजनक और अच्छा बर्ताव करें। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

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राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने बताया कि उन्होंने उक्त विषय पर एक पत्र मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा है, जिसमें मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि वे राज्य के मंत्रियों, विधायकों और अन्य अधिकारियों द्वारा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को यकीनी बनाएं। आयोग ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस विषय पर सभी विभागों और अधिकारियों के लिए एक सर्कुलर जारी करें ताकि महिलाओं को सम्मान मिल सके। 

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मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटना की शिकायतें मिल रही हैं, जिन पर राज्य महिला आयोग एक्ट 2001 के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिर भी आयोग द्वारा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए, अब तक मिली सूचनाओं के आधार पर राज्य सरकार से उक्त सिफारिश की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में लुधियाना के एक निजी स्कूल में समारोह के दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू द्वारा एक महिला अधिकारी के देर से पहुंचने पर उन्हें सार्वजनिक तौर पर काफी फटकार लगाई थी। इस संबंध में सोशल मीडिया पर काफी दिनों तक आशू चर्चा का विषय बने रहे। इस मामले से पहले पंजाब के एक अन्य कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मी-टू मामले में सवाल खड़े हुए थे। 

उसमें भी महिला अधिकारी द्वारा आरोप लगाया गया था कि मंत्री उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसके बाद महिला आयोग ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए थे कि कोई भी मंत्री या अधिकारी किसी महिला कर्मचारी या अधिकारी को साथ बैठाकर अकेले बैठक नहीं कर सकते। ऐसी बैठक में किसी अन्य महिला अधिकारी को साथ बैठाना अनिवार्य किया गया है।

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