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Highcourt: एनडीपीएस के झूठे मामले में फंसाने का आरोप, पुलिस की कॉल रिकॉर्डिंग पर एसएसपी से मांगा निजी हलफनामा
Wed, 11 Oct 2023 10:02 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 11 Oct 2023 10:02 AM IST
सार
एनडीपीएस मामले में याची का नाम आने के बाद याची की पत्नी ने एक पुलिस अधिकारी को फोन किया था। फोन पर याची की पत्नी ने पूछा कि याची बेकसूर है तो उसे क्यों फंसाया जा रहा है, जिस पर जवाब मिला कि एसएसपी के दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। याची के पति ने हाईकोर्ट का रुख किया था जिसका यह नतीजा है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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विस्तार
झूठे एनडीपीएस के मामले में फंसाने का पुलिस पर आरोप लगाते हुए ऑडियो रिकार्डिंग के साथ दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब पलवल के एसएसपी को निजी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए अशफाक कुरैशी ने एडवोकेट अफज़ल हुसैन के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ 28 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। याची ने बताया कि जिन लोगों के बयान के आधार पर याची का नाम इस मामले से जोड़ा गया है याची उन्हें जानता तक नहीं है। याची ने अपने मकान पर कार्रवाई की आशंका के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने उसके मांगपत्र पर निर्णय लेने का सरकार को आदेश दिया था।
यह भी पढ़ें: Highcourt: हाईकोर्ट ने कहा-बेअदबी चाहे किसी भी धर्म की हो, यह जघन्य अपराध... एफआईआर रद्द करने से इनकार
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याची के हाईकोर्ट आने के बाद से ही लगातार पुलिस की उस पर बुरी निगाह थी और उसे धमकी दी गई थी कि उसे झूठे मामले में फंसाया जाएगा। इस मामले में याची का नाम आने के बाद याची की पत्नी ने एक पुलिस अधिकारी को फोन किया था। फोन पर याची की पत्नी ने पूछा कि याची बेकसूर है तो उसे क्यों फंसाया जा रहा है, जिस पर जवाब मिला कि एसएसपी के दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। याची के पति ने हाईकोर्ट का रुख किया था जिसका यह नतीजा है।
याचिका के साथ ही ऑडियो रिकार्डिंग भी अदालत में पेश की गई जिसमें पुलिस अधिकारी व याची की पत्नी की बातचीत मौजूद थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि यह झूठा मामला एसपी के दबाव में पुलिस ने दर्ज किया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने अब पलवल के एसपी को निजी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए अशफाक कुरैशी ने एडवोकेट अफज़ल हुसैन के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ 28 अगस्त को एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था। याची ने बताया कि जिन लोगों के बयान के आधार पर याची का नाम इस मामले से जोड़ा गया है याची उन्हें जानता तक नहीं है। याची ने अपने मकान पर कार्रवाई की आशंका के चलते हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने उसके मांगपत्र पर निर्णय लेने का सरकार को आदेश दिया था।
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याची के हाईकोर्ट आने के बाद से ही लगातार पुलिस की उस पर बुरी निगाह थी और उसे धमकी दी गई थी कि उसे झूठे मामले में फंसाया जाएगा। इस मामले में याची का नाम आने के बाद याची की पत्नी ने एक पुलिस अधिकारी को फोन किया था। फोन पर याची की पत्नी ने पूछा कि याची बेकसूर है तो उसे क्यों फंसाया जा रहा है, जिस पर जवाब मिला कि एसएसपी के दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। याची के पति ने हाईकोर्ट का रुख किया था जिसका यह नतीजा है।
याचिका के साथ ही ऑडियो रिकार्डिंग भी अदालत में पेश की गई जिसमें पुलिस अधिकारी व याची की पत्नी की बातचीत मौजूद थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि यह झूठा मामला एसपी के दबाव में पुलिस ने दर्ज किया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने अब पलवल के एसपी को निजी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।