लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab-Haryana High Court acquitted convict of drug smuggling after 20 years

Haryana: नशा तस्करी के दोषी को 20 साल बाद मिला न्याय, जांच में लापरवाही पर हरियाणा पुलिस को फटकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 05 Feb 2023 09:22 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी नहीं दी। साथ ही तलाशी लेते वक्त किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया जबकि पुलिस के पास पूरा समय था।

Punjab-Haryana High Court acquitted convict of drug smuggling after 20 years
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

नशा तस्करी के मामले में 2003 में दोषी करार दिए गए जगतार सिंह को आखिरकार 20 साल के लंबे इंतजार के बाद इंसाफ मिला है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे दोषमुक्त करार दे दिया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस की जांच के रवैए पर सवाल उठाते हुए फटकार भी लगाई है।


याचिका दाखिल करते हुए जगतार सिंह ने बताया कि उसको एनडीपीएस के मामले में दोषी करार देते हुए कैथल की ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। याची ने कहा कि वह बेकसूर है और ऐसे में ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज किया जाए। पुलिस के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि याची के पास नशे की सामग्री मौजूद है और इसी आधार पर उन्होंने याची को गिरफ्तार किया। 


हाईकोर्ट ने रिकार्ड को देखा तो पुलिस की जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी नहीं दी। साथ ही तलाशी लेते वक्त किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया जबकि पुलिस के पास पूरा समय था। जांच के लिए केवल एक सैंपल भरा गया जबकि नियम के अनुसार दो सैंपल भरने जरूरी होते हैं। ऐसे में पुलिस की जांच में पूरी तरह से लापरवाही दिखाई दी। इन सभी चूक को अधार बनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को बरी करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Election

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed