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Chandigarh: गेस्ट फैकल्टी शिक्षिका ने नियमित की तर्ज पर मांगा सेवानिवृत्ति लाभ, HC ने सरकार से तलब किया जवाब

Tue, 12 Sep 2023 04:04 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 12 Sep 2023 04:04 PM IST
सार

यमुनानगर की कल्पना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसे 9 नवंबर 2006 को टीजीटी अतिथि शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 जनवरी 2023 को वह सेवानिवृत्ति तक इसी पद पर काम करती रही। उसने उन कर्तव्यों का निर्वहन किया है जिन पर एक नियमित टीजीटी ने कर्तव्यों का पालन किया है।

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Punjab Haryana HC sought answer from Haryana government on release of retirement benefits to guest teacher
पेंशन लाभ - फोटो : i stock

विस्तार

समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करते हुए नियमित शिक्षकों की तर्ज पर सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने की मांग करते हुए गेस्ट शिक्षक के तौर पर रिटायर शिक्षिका की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 

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यमुनानगर की कल्पना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसे 9 नवंबर 2006 को टीजीटी अतिथि शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 जनवरी 2023 को वह सेवानिवृत्ति तक इसी पद पर काम करती रही। उसने उन कर्तव्यों का निर्वहन किया है जिन पर एक नियमित टीजीटी ने कर्तव्यों का पालन किया है। सेवानिवृत्ति के बाद उसे नियमित शिक्षकों को मिलने वाले लाभ से वंचित कर दिया गया। याची ने कहा कि समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वह पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, एलटीसी, डीए जैसे भत्तों की हकदार है जिससे उसे वंचित किया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि उसे यह लाभ जारी करें। 
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याचिका में गेस्ट टीचर सेवा की 12 मार्च 2019 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है। यह अधिसूचना गेस्ट टीचर को वेतनमान के लाभों के साथ-साथ अन्य लाभों के दावे से वंचित करती है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता और अन्य अतिथि शिक्षकों के पास 12 मार्च 2019 की अधिसूचना के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। यह याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार और भारत के संविधान के दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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