{"_id":"6a988c3b7bb69a69ac090ec0","slug":"disregard-for-the-commissions-orders-order-to-attach-the-entire-sushma-chandigarh-grande-project-chandigarh-news-c-16-pkl1079-1113176-2026-09-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: आयोग की आदेशों की अवेहलना,सुषमा चंडीगढ़ ग्रांडे के पूरे प्रोजेक्ट को अटैच करने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: आयोग की आदेशों की अवेहलना,सुषमा चंडीगढ़ ग्रांडे के पूरे प्रोजेक्ट को अटैच करने के आदेश
विज्ञापन
चंडीगढ़। उपभोक्ता आयोग ने आदेश के बावजूद ग्राहक को रकम वापस नहीं करने पर जीरकपुर स्थित सुषमा चंडीगढ़ ग्रांडे के पूरे प्रोजेक्ट को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने आदेश की तामील के लिए मोहाली के डिप्टी कमिश्नर-कम-कलेक्टर को प्रोजेक्ट की कुर्की कर रकम वसूलने के लिए रिसीवर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। डीसी को अगली सुनवाई से पहले कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।
यह फैसला गुजरात के जामनगर निवासी सुमित की शिकायत पर सुनाया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने सुषमा चंडीगढ़ ग्रांडे में 1885 वर्गफुट का फ्लैट बुक कराया था और इसके लिए बिल्डर को 90 लाख रुपये का भुगतान किया था। एग्रीमेंट के मुताबिक बिल्डर को तय समय में फ्लैट का कब्जा देना था, लेकिन समय बीतने के बाद भी कब्जा नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
राज्य उपभोक्ता आयोग ने 20 सितंबर 2024 को शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुषमा बिल्डटेक को 45 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा देने या 90 लाख रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए थे। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और मुकदमे के खर्च के लिए 50 हजार रुपये देने को भी कहा गया था।
विज्ञापन
आदेश के बावजूद बिल्डर द्वारा भुगतान नहीं करने पर शिकायतकर्ता ने आयोग में एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की। सुनवाई के दौरान आयोग ने आदेशों की अवहेलना को देखते हुए अब पूरे प्रोजेक्ट की कुर्की के निर्देश दिए हैं। डीसी मोहाली को रिसीवर के माध्यम से कार्रवाई कर रकम वसूलने और इसकी रिपोर्ट आयोग में पेश करने को कहा गया है।
विज्ञापन
यह फैसला गुजरात के जामनगर निवासी सुमित की शिकायत पर सुनाया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने सुषमा चंडीगढ़ ग्रांडे में 1885 वर्गफुट का फ्लैट बुक कराया था और इसके लिए बिल्डर को 90 लाख रुपये का भुगतान किया था। एग्रीमेंट के मुताबिक बिल्डर को तय समय में फ्लैट का कब्जा देना था, लेकिन समय बीतने के बाद भी कब्जा नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
विज्ञापन
राज्य उपभोक्ता आयोग ने 20 सितंबर 2024 को शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुषमा बिल्डटेक को 45 दिन के भीतर फ्लैट का कब्जा देने या 90 लाख रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए थे। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और मुकदमे के खर्च के लिए 50 हजार रुपये देने को भी कहा गया था।
विज्ञापन
आदेश के बावजूद बिल्डर द्वारा भुगतान नहीं करने पर शिकायतकर्ता ने आयोग में एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की। सुनवाई के दौरान आयोग ने आदेशों की अवहेलना को देखते हुए अब पूरे प्रोजेक्ट की कुर्की के निर्देश दिए हैं। डीसी मोहाली को रिसीवर के माध्यम से कार्रवाई कर रकम वसूलने और इसकी रिपोर्ट आयोग में पेश करने को कहा गया है।