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पंजाब के निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत भरी खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 21 Nov 2015 02:33 PM IST
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पंजाब सरकार ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को बहुत बड़ी राहत दी है। मामला हर साल मान्यता लेने से जुड़ा है। सरकार ने स्कूलों को पक्के तौर पर मान्यता देने का फैसला किया है।
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यह फैसला शिक्षामंत्री डॉ. दलजीत चीमा ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक में लिया। इससे सूबे के 9487 स्कूलों को पक्के तौर पर मान्यता मिल जाएगी।
डॉ. चीमा ने बताया कि पहले सभी निजी स्कूलों को एक साल के लिए मान्यता दी जाती थी। हर साल उन्हें शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत मान्यता लेने को अप्लाई करना पड़ता था।
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अब सभी स्कूलों को हर साल मान्यता लेने की प्रक्रिया से मुक्त करते हुए पक्के तौर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। इन स्कूलों को आरटीई के पूरी तरह पालन के मद्देनजर मान्यता दी गई है।
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उन्होंने निजी स्कूल प्रबंधकों से अपील की कि विभाग द्वारा दी गई इस बड़ी राहत का दुरुपयोग न करें। आरटीई की हिदायतों का पालन यकीनी बनाएं। अगर किसी स्कूल ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि स्कूलों की नियमित निगरानी करते हुए आरटीई का पालन यकीनी बनाया जाएगा। मीटिंग में डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन प्रदीप अग्रवाल, डीपीआई सेकेंडरी बलबीर सिंह ढोल, डीपीआई हरबंस संधू, एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. गुरजीत सिंह मौजूद थे।