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कैबिनेट के फैसले: उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पंजाब सरकार देगी नौकरी, स्नातक ही अब बन सकेंगे ग्राम सेवक

Fri, 27 Aug 2021 12:43 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 27 Aug 2021 12:43 AM IST
सार

ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में पंचायत सचिव और ग्राम सेवक की ड्यूटी एक जैसी है लेकिन पंचायत सचिव की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है जबकि ग्राम सेवक की शैक्षिक योग्यता अब तक मैट्रिक थी। पंजाब कैबिनेट ने इसे स्नातक करने की मंजूरी दे दी है। 

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Punjab government will amend the rules to give jobs to sportspersons
कैप्टन अमरिंदर सिंह। (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने के उद्देश्य से नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले पंजाब के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार बांटते वक्त मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने का वादा किया था। 

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कैबिनेट की गुरुवार को वर्चुअल बैठक में पंजाब खिलाड़ी भर्ती नियम-1988 के नियम 3 में संशोधन करते हुए इसमें नियम-3-ए शामिल करने को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के साथ-साथ विश्व कप टूर्नामेंटों में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी खेल कोटे के अंतर्गत विभिन्न विभागों में भर्ती किए जा सकेंगे।
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सरकारी प्रवक्ता के अनुसार नए नियम को शामिल करने से ओलंपिक खेलों, चार साल बाद होने वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले विश्वकप/चैंपियनशिप (फीफा विश्वकप, आईएएएफ विश्वकप एथलेटिक्स, फीबा बास्केटबॉल विश्वकप, वॉलीबाल विश्वकप और हॉकी विश्वकप), एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्टेट सिविल सर्विसेज और राज्य के मामलों से संबंधित पदों पर नियुक्ति दीं जाएंगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने अन्य वर्गों के खिलाड़ियों को नौकरी में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री को नीति में आवश्यक बदलाव करने के लिए भी अधिकृत कर दिया।

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पंजाब में अब स्नातक ही बन सकेंगे ग्राम सेवक 

ग्राम विकास एवं पंचायत विभाग की कार्यकुशलता में इजाफा करने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ग्राम सेवकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को मैट्रिक से बढ़ाकर स्नातक करने का फैसले के मंजूरी दे दी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग (दर्जा-3) सेवा नियम-1988 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ‘पंजाब ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग (दर्जा-3) सेवा (पहली संशोधन) नियम- 2021’ में संशोधन को नोटिफाई किया जाएगा, जिससे 792 ग्राम सेवकों की नई भर्ती के लिए रास्ता साफ होगा। यह भर्ती एसएसएस बोर्ड के जरिए करवाई जाएगी।

वेटरिनरी अस्पताल के सर्विस प्रोवाइडरों की सेवाएं दो साल बढ़ाईं
कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य भर के 582 वेटरिनरी अस्पतालों में पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले ही ठेके के आधार पर काम कर रहे सर्विस प्रोवाइडरों (497 वेटरिनरी फार्मासिस्ट और 498 दर्जा-4/सफाई सेवकों) की सेवा को और 2 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। 

यह सर्विस प्रोवाइडर 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2022 के लिए अस्थायी प्रबंधन के रूप में सेवाएं जारी रख सकेंगे। पशु पालकों को बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से ग्रामीण वेटरिनरी अधिकारियों के 582 स्वीकृत पदों सहित 582 सिविल वेटरिनरी अस्पतालों को पशु पालन विभाग में पहले ही बदल दिया गया है।

रोजगार व उद्यम ब्यूरो और जिला प्रोग्राम प्रबंधन इकाइयों में तालमेल के लिए संशोधन को मंजूरी
जिला स्तर पर स्थापित रोजगार एवं उद्यम ब्यूरो और जिला प्रोग्राम प्रबंधन इकाइयों के कामकाज में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 24 जुलाई, 2019 के नोटिफिकेशन में संशोधन करते हुए ‘अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) और एडीसी (डी) की जगह अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर-कम-सीईओ जिला उद्यमिता और रोजगार ब्यूरो’ के इस्तेमाल को मंजूरी दी है।

सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को मंजूरी
कैबिनेट ने रोजगार सृजन और प्रशिक्षण विभाग की साल 2018-19, 2019-20 और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की चार वर्षों 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को भी मंजूरी दे दी।

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