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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court adjourns hearing in Akali leader Bikram Majithia anticipatory bail petition till January 5 

पंजाब: बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब पांच जनवरी को होगा फैसला

Thu, 30 Dec 2021 01:27 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 30 Dec 2021 01:27 PM IST
सार

अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मोहाली स्थित पंजाब स्टेट क्राइम थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27 ए और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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Punjab and Haryana High Court adjourns hearing in Akali leader Bikram Majithia anticipatory bail petition till January 5 
बिक्रम सिंह मजीठिया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मोहाली जिला अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई पांच जनवरी तक स्थगित कर दी गई है। गुरुवार को जैसे ही मजीठिया की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, उनकी तरफ से पेश एडवोकेट ने हाईकोर्ट को बताया की इस केस में उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी को पेश होना था लेकिन वह आज पेशी में नहीं आ पाए। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई स्थगित की जाए। इस पर जस्टिस लीजा गिल ने मामले की सुनवाई पांच जनवरी तक स्थगित कर दी। 

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उल्लेखनीय है कि मुकुल रोहतगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने की इजाजत मांगी थी लेकिन इस समय हाईकोर्ट में चार जनवरी तक अवकाश है और वेकेशन बेंच ही सुनवाई कर रही हैं और सिर्फ फिजिकल हियरिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही है। ऐसे में मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट के अवकाश खत्म होने के बाद पांच जनवरी के लिए तय कर दी है।
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बीते सोमवार को मजीठिया की ओर से एडवोकेट दमनबीर सिंह सोबती ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी लेकिन रजिस्ट्री ने इस पर कुछ तकनीकी आपत्तियां जता दी थीं। इन आपत्तियों को अब दूर कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मजीठिया के खिलाफ मोहाली स्थित पंजाब स्टेट क्राइम थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27 ए और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 
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इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ एफआईआर राजनीतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत ही पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने दर्ज करवाई है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। याचिका में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। मोहाली की जिला अदालत ने मजीठिया की इस याचिका को बीते शुक्रवार खारिज कर दिया था।

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