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Chandigarh News: सिंडिकेट चुनाव पर रोक के निर्णय को हटाने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर करेगी पीयू

Thu, 21 Dec 2023 02:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Dec 2023 02:05 AM IST
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PU will file an appeal in the High Court to lift the decision to ban syndicate elections.
चंडीगढ़। सिंडिकेट चुनाव पर रोक के निर्णय को हटाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन हाईकोर्ट में अपील दायर करेगी। बीते 1 जनवरी से कार्यरत सिंडिकेट सदस्यों का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। इस माह 29 दिसंबर को सिंडिकेट सदस्यों के चुनाव तय थे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 जनवरी की सुनवाई तक चुनाव को रद्द कर दिया है। पीयू में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान वीसी प्रो. रेणु विग ने कहा कि वह हाईकोर्ट को रोक को हटाने के लिए अपील करेंगी। उन्होंने कहा कि अपील दायर कर सुनवाई होने के बाद ही पीयू कोई कदम उठा पाएगी।
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बता दें कोविड के समय में करीब डेढ़ साल पीयू बिना सिंडिकेट की कार्यकारिणी के चला, लेकिन नए साल में पीयू बिना सिंडिकेट के कैसे कार्य करेगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। बता दें कोर्ट द्वारा केवल सिंडिकेट के चुनाव को रोका गया है लेकिन पीयू ने स्वयं से डीन और सचिव के चुनाव को भी स्थगित कर दिया है। विद्यार्थियों, शिक्षकों से जुड़े सभी मामलों को डीन की ओर से देखा जाता है। सिंडिकेट से एजेंडा पास होकर सीनेट में जाता है। चुनाव में देरी होने से कई काम रूक जाएंगे। डीन का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। तब तक अगर डीन के चुनाव नहीं होते हैं तो शिक्षक भर्ती से लेकर विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र से लेकर जुड़े अन्य मुद्दों की कार्यवाही नहीं हो पाएगी।
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