फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   prison for doctor in death of 6 new born child

6 नवजात की मौत के मामले में डॉक्टर को कैद

Fri, 19 Dec 2014 01:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला Updated Fri, 19 Dec 2014 01:33 AM IST
विज्ञापन
prison for doctor in death of 6 new born child

पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में 31 जनवरी, 2009 को फोटोथेरिपी यूनिट में लगी आग से छह नवजात बच्चों की मौत मामले में कोर्ट ने एक डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स और चौथा दर्जा मुलाजिम को लापरवाही बरतने का दोषी पाया।

विज्ञापन


एडिशनल सेशन जज रजिंदर अग्रवाल की अदालत ने वीरवार को तीनों आरोपियों को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन


सरकारी वकील दीपिंदर कुमार जैन ने बताया करीब दो साल बाद 20 फरवरी 2011 को थाना सिविल लाइन में बच्चा विभाग के हेड रहे डा. केके लोचम निवासी एसएसटी नगर, स्टाफ नर्स रीटा कौर निवासी गांव बुर्ज जिला फतेहगढ़ साहिब व दर्जा चार मुलाजिम सत्या देवी निवासी अस्तबल कालोनी बारादरी बाग पटियाला के खिलाफ धारा 304 के तहत केस दर्ज हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप थे कि डा. लोचम समेत बाकी दोनों आरोपियों को लकड़ी से बनी फोटोथेरेपी मशीन के अलावा नर्सरी में घटिया स्तर की बिजली की फिटिंग के बारे में पता था। बावजूद इसके बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए।


गौरतलब है कि आग से पीलिया के इलाज के लिए फोटोथेरेपी यूनिट में लिटाए गए पांच नवजात बच्चों की जलने से मौत हो गई थी, जबकि एक ने इलाज के दौरान पीजीआई, चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया था। मामले की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस केसी गुप्ता को दी गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed