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Punjab: अब पंजाब में शैक्षणिक सत्र के बीच में रिटायर नहीं होंगे प्रिंसिपल, 31 मार्च तक सेवा में बने रहेंगे
Wed, 04 Oct 2023 09:43 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Wed, 04 Oct 2023 09:43 AM IST
सार
पंजाब सरकार की तरफ से द पंजाब स्कूल टीचर्स एक्सटेंशन इन सर्विस एक्ट 2015 लागू करते हुए, हर साल 31 अगस्त के बाद रिटायर होने वाले टीचरों को आगामी 31 मार्च तक सेवा में बनाए रखने का फैसला किया था।
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विस्तार
पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ स्कूली बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी संभाल रहे प्रिंसिपलों को उनकी शैक्षिक सत्र के बीच 31 अगस्त से 28 फरवरी की अवधि में रिटायरमेंट को टाल दिया है।
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ताजा फैसले के तहत, ऐसे प्रिंसिपलों को नए साल में 31 मार्च को ही रिटायर किया जाएगा। हालांकि इसके लिए संबंधित प्रिंसिपलों से विकल्प भी पूछा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है।
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सरकार की तरफ से द पंजाब स्कूल टीचर्स एक्सटेंशन इन सर्विस एक्ट 2015 लागू करते हुए, हर साल 31 अगस्त के बाद रिटायर होने वाले टीचरों को आगामी 31 मार्च तक सेवा में बनाए रखने का फैसला किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि शैक्षिक सत्र के बीच में टीचर के रिटायर होने से स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है।
इस एक्ट के तहत पहले उन प्रिंसिपलों के ही सेवाकाल में बढ़ोतरी दी जाती थी, जिनके पास प्रशासकीय कार्यों के अलावा अकादमिक कार्य भी थे लेकिन यह देखने में आया है कि जब प्रिंसिपल अकादमिक सत्र के दौरान रिटायर हो जाते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर अवश्य पड़ता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में प्रिंसिपलों के करीब 500 पद खाली हैं।