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Chandigarh News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को एक साल की कैद

Mon, 18 Sep 2023 01:58 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 18 Sep 2023 01:58 AM IST
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One year imprisonment to the culprit in check bounce case
चंडीगढ़। जिला अदालत ने नौ साल पुराने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वाले दोषी की पहचान बहलाना गांव के रहने वाले बाबू कुमार के तौर पर हुई है। दोषी ने साल 2014 में चोलमंडलम बीडीएस फाइनेंस लिमिटेड नाम की फाइनेंस कंपनी से वाहन खरीदने के लिए 3 लाख 73 हजार 400 रुपये का लोन लिया था।
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जानकारी के अनुसार उक्त फाइनेंस कंपनी के अधिकारी अभय शुक्ला ने दोषी के खिलाफ अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि दोषी ने दो 2014 में वाहन खरीदने के लिए लोन की मांग को लेकर उनकी कंपनी से संपर्क किया था। कंपनी ने सभी औपचारिताओं को पूरा कर 9 मई 2014 को दोषी को 3,73,400 रुपये का चेक जारी किया गया था, जिसे दोषी ने बहलाना स्थित यूको बैंक से कैश करवाया था। लेकिन इसके बाद दोषी ने कंपनी को पैसा नहीं लौटाया। कंपनी ने दोषी की तरफ से दिए गए चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। कंपनी ने दोषी को नोटिस भेजा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर कंपनी की तरफ से अदालत में शिकायत दी गई थी।
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