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एपी सीरीज के वाहनों पर लगेगी एचएसआरपी
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 01 Dec 2013 04:07 PM IST
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आरएलए 2 दिसंबर से सीएच-01-एपी सीरीज के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाएगा।
इस सीरीज के वाहन चालकों को नंबर प्लेट लगवाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। इससे पहले आरएलए की ओर से सीएच 01-एआर और सीएच-01-एक्यू सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगाई गई थी।
इस नंबर प्लेट के लिए लोगों को अपने सेक्टर के अधीन आने वाले कार्यालय में जाना होगा। यह नंबर प्लेट सेक्टर-17 स्थित आरएलए के अलावा सेक्टर-42 स्थित एसडीएम (साउथ) और इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एसडीएम (ईस्ट) कार्यालय में लग रही है।
आरएलए ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश थे कि एआर सीरीज के जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी है, उनके चालान एक नवंबर से काटे जाए। इसके बाद एक्यू सीरीज के वाहनों के चालान कटने भी शुरू होने थे। लेकिन, ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक चालान काटने शुरू नहीं किए हैं।
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ऐसे लगा सकते हैं नई नंबर प्लेट
वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए सादे कागज पर आवेदन करना होगा। इसमें उन्हें वाहन का चैसिस नंबर, इंजन नंबर, मेक, मॉडल लिखना होगा। साथ ही इंश्योरेंस की कॉपी और आरसी की कॉपी भी आवेदन के साथ लगानी होगी। इसे अपने सेक्टर के अधीन आने वाले तीनों में से किसी एक कार्यालय में जमा कराना होगा।
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इस सीरीज के वाहन चालकों को नंबर प्लेट लगवाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। इससे पहले आरएलए की ओर से सीएच 01-एआर और सीएच-01-एक्यू सीरीज के वाहनों पर एचएसआरपी लगाई गई थी।
इस नंबर प्लेट के लिए लोगों को अपने सेक्टर के अधीन आने वाले कार्यालय में जाना होगा। यह नंबर प्लेट सेक्टर-17 स्थित आरएलए के अलावा सेक्टर-42 स्थित एसडीएम (साउथ) और इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एसडीएम (ईस्ट) कार्यालय में लग रही है।
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आरएलए ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश थे कि एआर सीरीज के जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी है, उनके चालान एक नवंबर से काटे जाए। इसके बाद एक्यू सीरीज के वाहनों के चालान कटने भी शुरू होने थे। लेकिन, ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक चालान काटने शुरू नहीं किए हैं।
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ऐसे लगा सकते हैं नई नंबर प्लेट
वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए सादे कागज पर आवेदन करना होगा। इसमें उन्हें वाहन का चैसिस नंबर, इंजन नंबर, मेक, मॉडल लिखना होगा। साथ ही इंश्योरेंस की कॉपी और आरसी की कॉपी भी आवेदन के साथ लगानी होगी। इसे अपने सेक्टर के अधीन आने वाले तीनों में से किसी एक कार्यालय में जमा कराना होगा।