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अब चंडीगढ़ में पार्टी ऑल नाईट...क्योकि अब 1 बजे तक खुले रहेंगे डिस्कोथेक
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 30 Dec 2017 09:49 AM IST
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discotheque
- फोटो : File Photo
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नए साल पर डिस्कोथेक और होटल रात एक बजे तक खुले रहेंगे। एक्साइज पालिसी में भी रात एक बजे तक डिस्कोथेक व होटल खुले रहने का प्रावधान है। मगर पिछले दो दिन से कंप्यूजन थी कि इस बार रात 12 बजे तक होटल व पब बंद करने होंगे। इससे बिजनेसमैन काफी परेशान थे।
उनका कहना है कि नोटबंदी और फिर शराबबंदी से उनके बिजनेस को काफी बड़ा झटका लगा है। यदि नए वर्ष में भी सख्त नियम लागू होंगे तो उनका व्यापार कैसे बढ़ेगा। इस बारे में जब बिजनेसमैन व डिस्कोथेक संचालक ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की तो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई।
चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि होटल व डिस्कोथैक में म्यूजिक रात 12 बजे तक बजा सकेंगे और खाना-पीना रात एक बजे तक कर सकते हैं। कंफ्यूजन के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा पुलिस ने नए वर्ष की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। पूरी रात चंडीगढ़ पुलिस सड़कों पर रहेंगी। हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी।
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उनका कहना है कि नोटबंदी और फिर शराबबंदी से उनके बिजनेस को काफी बड़ा झटका लगा है। यदि नए वर्ष में भी सख्त नियम लागू होंगे तो उनका व्यापार कैसे बढ़ेगा। इस बारे में जब बिजनेसमैन व डिस्कोथेक संचालक ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की तो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई।
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चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि होटल व डिस्कोथैक में म्यूजिक रात 12 बजे तक बजा सकेंगे और खाना-पीना रात एक बजे तक कर सकते हैं। कंफ्यूजन के बाद व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा पुलिस ने नए वर्ष की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए हैं। पूरी रात चंडीगढ़ पुलिस सड़कों पर रहेंगी। हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी।
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आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध
आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध
इस साल नए वर्ष के आगमन पर पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। आतिशबाजी करने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। दीपावली पर भी यही नियम लागू था और पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ परचे दर्ज किए थे। यह पहली बार होगा कि नए साल में आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे।
रेस्तरां-क्लबों में आठ जनवरी तक शराब सर्व करने पर पाबंदी
पुलिस उपायुक्त पचंकूला की ओर से धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत नए वर्ष के मौके पर जान-माल की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज सभी रेस्तरां, ढाबा, डिस्कोथेक, क्लबों में 29 दिसंबर से आठ जनवरी, 2018 एक बजे तक शराब की बिक्री, सर्व करने पर पूर्ण पाबंदी होगी।
डीसीपी की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पंचकूला के सभी रेस्तरां, ढाबा, डिस्कोथेक, क्लबों पर शराब बेचने या इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी होगी। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस साल नए वर्ष के आगमन पर पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। आतिशबाजी करने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। दीपावली पर भी यही नियम लागू था और पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ परचे दर्ज किए थे। यह पहली बार होगा कि नए साल में आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे।
रेस्तरां-क्लबों में आठ जनवरी तक शराब सर्व करने पर पाबंदी
पुलिस उपायुक्त पचंकूला की ओर से धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत नए वर्ष के मौके पर जान-माल की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज सभी रेस्तरां, ढाबा, डिस्कोथेक, क्लबों में 29 दिसंबर से आठ जनवरी, 2018 एक बजे तक शराब की बिक्री, सर्व करने पर पूर्ण पाबंदी होगी।
डीसीपी की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पंचकूला के सभी रेस्तरां, ढाबा, डिस्कोथेक, क्लबों पर शराब बेचने या इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी होगी। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।