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Ludhiana News: लुधियाना कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिद्धू पेश, सवालों के जवाब से बचते रहे 'गुरु'

Fri, 04 Nov 2022 11:45 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Fri, 04 Nov 2022 11:45 PM IST
सार

सिद्धू से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर पूर्व डीएसपी ने कोर्ट में शिकायत दी थी। इस शिकायत पर ही कोर्ट ने मामले में बतौर गवाह सिद्धू को पेश होने का आदेश दिया था। 

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Navjot Singh Sidhu presented through video conferencing in Ludhiana court
नवजोत सिंह सिद्धू - फोटो : फाइल

विस्तार

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाना में जज सुमित मक्कड़ की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। इस दौरान सीएलयू केस में सवाल किए गए लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सीएलयू केस में बतौर गवाह लुधियाना कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया गया था लेकिन सिद्धू लगातार सुरक्षा का हवाला देकर फिजिकल पेशी से इनकार करते रहे। 

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हाईकोर्ट से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की इजाजत दी थी। कोर्ट में पेशी के दौरान सिद्धू सवालों के जवाब देने से बचते रहे। बताया जा रहा है कि वे बहुत कम बोले। फिलहाल अदालत ने सिद्धू को 14 नवंबर को पेश होने का आदेश जारी किया है।
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दूसरी ओर सिद्धू की पेशी के बाद पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों ने आरोप लगाया कि सिद्धू ने कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह नहीं खोला। हर सवाल पर वह मुकर गए। आरोप लगाया कि सिद्धू बड़े आईएएस को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट में अपने पीए तक नाम नहीं बताया। उल्लेखनीय है कि लुधियाना में सीएलयू केस के मामले में पूर्व कांग्रेस मंत्री भारत भ्रूषण और पूर्व डीएसपी बलविंदर सिंह सेखों में विवाद हो गया था। 
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आशु ने सेखों को धमकी व गाली दी थी। इसका ऑडियो वायरल हुआ था। इसके बाद सेखों ने आशु की शिकायत तत्कालीन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से की थी। सिद्धू से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर पूर्व डीएसपी ने कोर्ट में शिकायत दी थी। इस शिकायत पर ही कोर्ट ने मामले में बतौर गवाह सिद्धू को पेश होने का आदेश दिया था। 

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