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मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को मिली विदेश जाने की अनुमति
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चंडीगढ़। नौ साल पुराने चर्चित रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले का ट्रायल ईडी की विशेष अदालत में चल रहा है। इस मामले में आरोपी विजय सिंगला ने अदालत से व्यापार के सिलसिले में यूरोप और यूके जाने के लिए अनुमति मांगी थी। अदालत ने उसे 15 जून से 10 जुलाई तक की सशर्त अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान परमिशन दिए जाने पर ईडी के सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि बिजनेस के बहाने से वह फरार होना चाहता है। अदालत ने इसके लिए आरोपी से एक करोड़ रुपये की एफडीआर जमा करवाई है। अदालत ने कहा है कि अगर आरोपी ने अदालत की शर्तों का उल्लंघन किया तो उसकी एक करोड़ रुपये की एफडीआर जब्त कर ली जाएगी।
यह था मामला
वर्ष 2013 में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला को 89.68 लाख रुपए की रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने यह रिश्वत वेस्टर्न रेलवे में जनरल मैनेजर महेश कुमार को रेलवे बोर्ड (इलेक्ट्रिकल) में सदस्य बनाने के एवज में ली थी। इसके अलावा आरोपी विजय पर कई अन्य लोगों से भी करोड़ों की रिश्वत लेने के आरोप थे।
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यह था मामला
वर्ष 2013 में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के भांजे विजय सिंगला को 89.68 लाख रुपए की रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने यह रिश्वत वेस्टर्न रेलवे में जनरल मैनेजर महेश कुमार को रेलवे बोर्ड (इलेक्ट्रिकल) में सदस्य बनाने के एवज में ली थी। इसके अलावा आरोपी विजय पर कई अन्य लोगों से भी करोड़ों की रिश्वत लेने के आरोप थे।
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