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जजपा नेता रमेश गोदारा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Fri, 17 Dec 2021 02:33 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 02:33 AM IST
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JJP leader anticipatory bail plea rejected, rape case
चंडीगढ़। दुष्कर्म मामले में फंसे जजपा नेता रमेश गोदारा की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने वीरवार को खारिज कर दी। रमेश गोदारा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बुधवार को अपने वकील के माध्यम से एडीजे स्वाति सहगल की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वीरवार को अगली सुनवाई पर लिखित सूचित करे कि वर्तमान में गोदारा की किसी न्यायालय में अर्जी लंबित तो नहीं है। वीरवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के वकील ने दलील दी कि पीड़िता उसके मुवक्किल से पैसा मांग रही थी और ब्लैकमेल कर रही थी, उसे झूठा फंसाया गया है। दूसरी ओर, पीड़िता के वकील ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो वह जांच में बाधा डाल सकता है, इसलिए अग्रिम जमानत खारिज की जाए।
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बता दें कि पीड़िता के आरोपों के आधार पर हिसार पुलिस ने जजपा नेता रमेश गोदारा के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर चंडीगढ़ पुलिस को ट्रांसफर की थी। चंडीगढ़ पुलिस के सेक्टर तीन थाने में केस दर्ज किया था। अब पुलिस महिला के दुष्कर्म के आरोपों की पड़ताल में जुटी है।
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पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, उसके सिर में दर्द रहता था, जिसकी दवा रमेश गोदारा ने कुरुक्षेत्र से दिलाई थी। इसके बाद गोदारा ने उसे फोन कर चंडीगढ़ बुलाया और एमएलए हॉस्टल में खाने में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म किया। उसके आपत्तिजनक फोटो खींचे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर बार बार दुष्कर्म करता रहा। परेशान होकर उसने पुलिस की शरण ली।
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