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Hindi News ›   Chandigarh ›   If you dont have Voter ID then vote with these 12 documents

Chandigarh News: वोटर आईडी नहीं है तो इन 12 दस्तावेजों से करें मतदान

Thu, 22 Aug 2024 04:49 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2024 04:49 AM IST
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If you dont have Voter ID then vote with these 12 documents
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। हरियाणा में एक अक्तूबर को विधानसभा चुनाव है। अगर आपके पास किसी वजह से मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आप इन 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को बूथ पर दिखाकर मतदान कर सकते हैं। बशर्ते मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं।



इन 12 दस्तावेजों की मदद से कर सकेंगे मतदान - मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल के मुताबिक मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं। इसी तरह सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड और श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी मान्य होगा। सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए अधिकारिक दस्तावेजों से वोट डाल सकते है। वहीं, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय से दिव्यांगजनों को जारी अद्वितीय विकलांगता (यूनिक डिसेबिलिटी) आईडी भी माना जाएगा।
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