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Punjab News: हाईकोर्ट ने कहा- आर्मी पब्लिक स्कूल भारतीय सेना का हिस्सा, इनके खिलाफ अदालत में केस वैध
Thu, 01 Feb 2024 08:51 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 01 Feb 2024 08:51 PM IST
सार
आर्मी पब्लिक स्कूल के खिलाफ अदालत में दायर केस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वैध करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने याचिका को वैधता के आधार पर खारिज करते हुए गलती की। आर्मी पब्लिक स्कूल भारतीय सेना का हिस्सा है और ऐसे में इनके खिलाफ याचिका वैध है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल भारतीय सेना का हिस्सा हैं और उनके खिलाफ राज्य के तौर पर अदालत में दाखिल केस वैध है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंजूर करते हुए जारी किया है।
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याचिका दाखिल करते हुए पठानकोट निवासी रीना पंता व परमजीत कौर ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि वे आर्मी पब्लिक स्कूल में कार्य करती थीं और स्कूल ने उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन सिंगल बेंच ने इसे अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया।
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सिंगल बेंच ने कहा था कि सोसायटी सरकार से किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ी है और यह अपने कर्मियों के लिए नियम बनाने को स्वतंत्र हैं। ऐसे में इन्हें राज्य की श्रेणी में नहीं माना जा सकता और इनके खिलाफ याचिका वैध नहीं है।
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खंडपीठ के समक्ष याची पक्ष की ओर से उर्मिला चौहान बनाम चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल मामले में सुप्रीम कोर्ट के जारी आदेश का हवाला देते हुए बताया कि स्कूल के खिलाफ याचिका वैध है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने याचिका को वैधता के आधार पर खारिज करते हुए गलती की है।
आर्मी पब्लिक स्कूल भारतीय सेना का हिस्सा है और ऐसे में इसके खिलाफ याचिका वैध है। ऐसे में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही मामला वापस सिंगल बेंच को भेजते हुए तथ्यों के आधार पर फैसला लेने का निर्देश दिया है।